विज्ञापन

अभिषेक शर्मा के बाद युवराज सिंह भी कोर्ट पहुंचे, 48 घंटे में हटेंगे पोस्ट, क्या है मामला?

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन करने वाले कुछ ऑनलाइन कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया.

अभिषेक शर्मा के बाद युवराज सिंह भी कोर्ट पहुंचे, 48 घंटे में हटेंगे पोस्ट, क्या है मामला?
युवराज सिंह
IANS

भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत दी है. हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी.  दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि युवराज के पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करेगा. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने युवराज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद सभी आपत्तिजनक पोस्ट और उनकी इजाजत के बगैर शेयर किए गए तमाम पोस्ट को अगले 48 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया है.

युवराज की सहमति के बिना बेचे जा रहे आर्थिक लाभ के सामान

मामले की सुनवाई कर रहीं जज ज्योति सिंह ने यह फैसला सुनाया. युवराज के वकील ने कोर्ट में पूर्व क्रिकेटर को लेकर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिंक की लिस्ट शेयर की और बताया कि इनमें से दो लिंक को हटा दिया गया है. वकील ने बताया कि युवराज की सहमति के बिना उनके व्यक्तित्व गुणों का उपयोग करके आर्थिक लाभ के लिए सामान बेचे जा रहे हैं.

वकील ने बताया कि उल्लंघन करने वाले लिंकों में से एक पोस्ट रेडिट से संबंधित था, जिसमें युवराज पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया और पूर्व क्रिकेटर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की गईं. रेडिट की तरफ से पेश हुए वकील ने लिंक को दो साल पुराना बताते हुए इसे व्यक्तित्व अधिकार नहीं, बल्कि मानहानि का मामला बताया.

48 घंटे के भीतर लिंक को हटाने का आदेश

न्यायमूर्ति सिंह ने वाद को मुकदमे के रूप में दर्ज करते हुए अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर नोटिस जारी किया है. मध्यस्थों को इस मामले में अपना जवाब तीन सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा. कोर्ट ने कहा कि वह कंटेंट को अपलोड करने वाले अपलोडर को 48 घंटे के भीतर लिंक को हटाने का आदेश देगा. अगर कंटेंट को अपलोड करने वाला लिंक को दिए गए समय में नहीं हटाता है, तो फिर कोर्ट युवराज को मध्यस्थों की मदद लेकर इसे 36 घंटों में हटाने की इजाजत देगा.

अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में राहत

इससे पहले  9 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पर्सनैलिटी राइट्स मामले में बड़ी राहत दी. कोर्ट का कहना है कि वह अभिषेक के व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने वाली विभिन्न आपत्तिजनक पोस्ट और लिंक को हटाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करेगा. हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर समन जारी किया है. यूआरएल की जानकारी देने के लिए अभिषेक के वकील ने अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है.

उन्होंने कहा कि कुछ पोस्ट को हटाया गया है, लेकिन अभी भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दो सोशल मीडिया पोस्ट मौजूद हैं, जिनमें अभिषेक के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है. अभिषेक के वकील ने बताया कि अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी क्रिकेटर की इजाजत के बिना कमर्शियल मकसद से उनकी छवि का यूज किया गया है, जिन्हें अब तक हटाया नहीं गया है.

मेटा और अमेजन ने पोस्ट को लेकर दिया बयान

इस मामले में मेटा और अमेजन ने कहा कि वह अभिषेक के छवि को खराब करने वाले पोस्टों को अपने प्लेटफॉर्म से हटा देंगे. मामले को लेकर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी. गौरतलब है कि मामले की पहली सुनवाई के दौरान अभिषेक शर्मा द्वारा फाइल की गई याचिका में उल्लंघन करने वाले यूआरएल के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए थे, जिसके चलते सुनवाई को टाल दिया गया था. कोर्ट ने संबंधित दस्तावेजों की जांच किए बिना कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने अभिषेक के वकील को संबंधित स्क्रीनशॉट लगाने के लिए अलग से हलफनामा दाखिल करने को कहा था.

अभिषेक ने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और उन्हें बदनाम करने के मकसद से बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कंटेंट को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया है. अभिषेक फिलहाल भारतीय टीम के साथ हैं और इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा ले रहे हैं.

ये भी पढ़ें- वैभव सूर्यवंशी ने ICC T20I रैंकिंग में 230 स्थान की लंबी छलांग लगाकर मचाया तहलका, गिल वनडे में फिर नंबर 1

(आईएएनएस इनपुट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cricket, Yuvraj Singh
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com