मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने संभावित लंपी (lumpy) गांठदार त्वचा रोग के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के लिए पशु प्रदर्शनियों, पशु बाजारों और पशुओं के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. लंपी त्वचा रोग महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में जानवरों में फैल रही एक संक्रामक बीमारी है. पशुओं में बीमारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए मुंबई के पुलिस आयुक्त ने आदेश जारी करके उक्त प्रतिबंध लगाए हैं.
मुंबई के पुलिस आयुक्त ने पशुओं में संक्रमण, संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, दिनांक 23/02/1959 के आदेश के अनुसार, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 10(2) के तहत बृहन्मुंबई के पूरे जिलों को जानवरों में ढेलेदार त्वचा रोग के लिए एक नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित किया है.
इसके तहत कोई भी व्यक्ति नियंत्रित क्षेत्र से उक्त प्रभावित गोजातीय प्रजातियों के जीवित या मृत जानवरों, पशुओं के आश्रय के लिए कोई खाद, घास या अन्य सामग्री और शवों, खाल या ऐसे जानवरों के किसी भी हिस्से या किसी अन्य उत्पाद को नहीं ला सकता जो ऐसे जानवरों से, जो उक्त प्रभावित जानवरों में से किसी के संपर्क में आए हों.
मुंबई पुलिस अभियान पुलिस आयुक्त संजय लाटकर की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक यह पाबंदी 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक लागू रहेगी.
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