मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह को जमानत, बसपा हाईकोर्ट में देगी चुनौती

मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर सिंह को जमानत, बसपा हाईकोर्ट में देगी चुनौती

दयाशंकर सिंह को 29 जुलाई को बिहार के बक्सर जिले में गिरफ्तार किया गया था (फाइल फोटो)

खास बातें

  • 20 जुलाई को हजरतगंज थाने में दयाशंकर सिंह के खिलाफ दर्ज हुआ था केस
  • 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर मिली जमानत
  • बसपा ने अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही
मऊ:

बसपा मुखिया मायावती पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी पूर्व भाजपा नेता दयाशंकर सिंह को शनिवार को जमानत दे दी गई. बसपा ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है.

शासकीय अधिवक्ता छेदी लाल गुप्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) अजय कुमार ने दयाशंकर सिंह को 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दे दी. जमानत की अर्जी पर लगभग 45 मिनट तक चली बहस के बाद अदालत ने यह निर्णय दिया.

इस बीच, बसपा ने अदालत के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि जमानत का आदेश विधिसम्मत नहीं है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

गौरतलब है कि भाजपा के तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने गत 19 जुलाई को मऊ में संवाददाताओं से बातचीत में बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था. इस मामले में उनके खिलाफ 20 जुलाई को लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

लखनऊ पुलिस और एसटीएफ ने 25 जुलाई को दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्हें 29 जुलाई को बिहार के बक्सर जिले में गिरफ्तार किया था. इसके बाद लखनऊ पुलिस ने मुकदमे को मऊ ट्रांसफर कर दिया था. दयाशंकर सिंह को पिछले सप्ताह अदालत में पेश किया गया था. उस वक्त उनकी जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई थी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com