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This Article is From Aug 22, 2017

कार्ती चिदंबरम को मद्रास हाईकोर्ट से राहत नहीं, सीबीआई FIR रद्द करने की अर्जी खारिज

कार्ती ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी तथा इसके बाद जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था.

कार्ती चिदंबरम को मद्रास हाईकोर्ट से राहत नहीं, सीबीआई FIR रद्द करने की अर्जी खारिज
कार्ती चिदंबरम की फाइल तस्वीर
चेन्नई: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में मद्रास हाईकोर्ट से फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिली. कार्ती ने सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी तथा इसके बाद जारी समन रद्द करने का अनुरोध किया था. जस्टिस पी वेलमुरूगन ने अदालत रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को इस मामले में सभी कागजात वापस किए जाएं, ताकि वह दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगा सकें. दिल्ली हाईकोर्ट के पास इस मामले में देखरेख की शक्ति है.

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जज ने 16 अगस्त को दिल्ली में सीबीआई विशेष अदालत में लंबित मामले के संबंध में प्राथमिकी और समन निरस्त करने की कार्ती की याचिका की विचारणीयता पर आदेश सुरक्षित रखा था. मंगलवार को फैसला सुनाने से पहले मीडिया से अदालत कक्ष छोड़कर बाहर जाने को कहा गया. अपने आदेश में, न्यायाधीश ने कहा कि कार्ती द्वारा दायर याचिकाएं विचारणीय हैं और हाईकोर्ट का इसमें क्षेत्राधिकार है.

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अदालत ने कहा कि लेकिन न्याय के हित में और किसी भी पक्ष (अन्य आरोपी) द्वारा दिल्ली या बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के संबंध में विरोधाभासी नजरिये से बचने के प्रयास में वह सुविधाजनक मंच के सिद्धांत को अपनाने के पक्ष में है, ताकि पक्ष अपनी सुविधा वाली अदालत में याचिका दायर कर सकें.
(इनपुट भाषा से)

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