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EPF Pension: 10 साल से पहले छोड़ी नौकरी? अब इस तरीके से पेंशन अमाउंट को निकाल पाएंगे, जान लें पूरा प्रोसेस

EPF Pension: ईपीएफओ के नियम के अनुसार पेंशन पाने के लिए 10 साल की नौकरी जरूरी है. हालांकि पेंशन फंड में जमा पैसा निकालने के लिए संगठन ने आसान तरीका बताया है.

EPF Pension: 10 साल से पहले छोड़ी नौकरी? अब इस तरीके से पेंशन अमाउंट को निकाल पाएंगे, जान लें पूरा प्रोसेस

ईपीएफओ नौकरी करने वाले लोगों के पीएफ और पेंशन को मैनेज करता है. नियम हैं कि कर्मचारी अपनी सैलरी से जितना पैसा प्रोविडेंड फंड में जमा करता है, उतना ही पैसा एंप्लॉयर भी जमा करता है. एंप्लॉयर के इस 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% हिस्सा कर्मचारी के पेंशन फंड में जाता है और बाकी अमाउंट प्रोविडेंड फंड में जुड़ती है. साथ ही ईपीएफओ का 10 साल नियम है कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल की नौकरी पूरी नहीं की है तो वो पेंशन के लिए योग्य नहीं होता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर वो 10 साल नौकरी पूरी होने से पहले ही छोड़ दें तो उनके पेंशन वाले पैसे का क्या होगा. कैसे वो इसे निकाल पाएंगे. इसके लिए ईपीएफओ ने फॉर्म 10C की सुविधा दी है, जिसके जरिए कर्मचारी पेंशन के अमाउंट को निकाल सकते हैं. 

किसके लिए बना फॉर्म 10C

  • ऐसे मेंबर जो 10 साल की सर्विस पूरी करने से पहले ही नौकरी से अलग हो गए हैं.
  • वो सदस्य जो 10 साल की नौकरी पूरी किए बिना ही 58 साल की उम्र तक पहुंच गया हो.
  • वो कर्मचारी जिन्होंने 10 साल की सर्विस तो पूरी कर ली है, लेकिन उनकी उम्र अभी 50 साल से कम है.

फॉर्म 10C के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं?

फॉर्म 10C जमा करते समय कर्मचारी को अपनी कुछ जरूरी जानकारी देनी होती है. इसमें नाम, यूएन नंबर, आधार और पैन नंबर, जन्म तिथि, नौकरी शुरू करने और छोड़ने की तारीख जैसी डिटेल शामिल होती है. 
साथ ही, पैसे पाने के लिए बैंक खाते की जानकारी भी देनी होती है और वेरिफिकेशन के लिए बैंक के कैंसिल चेक की कॉपी लगानी पड़ती है. 
अगर किसी कर्मचारी की मृत्य हो गई हो, तो उसके मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है और अगर परिवार का कोई सदस्य पैसे के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे नॉमिली सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ता है.

फॉर्म 10सी ऑनलाइन कैसे भरें?

  • सबसे पहले EPFO ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं
  • अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड से लॉग इन करें
  • ऑनलाइन सर्विस टैब पर जाएं और फिर क्लेम फॉर्म, जिसमें (फॉर्म-31, 19, 10C और 10D) का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद कर्मचारी की डिटेल्स स्क्रीन पर आएगी, उसके बैंक अकाउंट के आखिरी 4 डिजिट से वेरिफाई करें
  • इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग पर अपनी सहमति देने के लिए यस पर क्लिक करें
  • अब Proceed for Online Claim पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेनू से Form 10C को चुनें
  • अपना पूरा पता भर कर और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर फॉर्म को सबमिट करें

सब्मिट करते ही मोबाइल पर एसएमएस के जरिए मैसेज से बता कंफर्म कर दिया जाएगा. क्लेम प्रोसेस होने के कुछ ही दिन के अंदर पेंशन का अमाउंट सीधे दिए हुए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

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