विरमगाम दंगों में तीन लोग मारे गए थे
अहमदाबाद:
गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गोधरा कांड के बाद विरमगाम में हुए दंगों के सिलसिले में सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी। विरमगाम दंगों में तीन लोग मारे गए थे।
अदालत ने हत्या के मामले में दो अन्य लोगों को दोषी करार देने तथा एक अन्य आरोपी देवाभाई समतभाई भारवाड़ को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति हर्ष देवानी और न्यायमूर्ति वैष्णव की खंडपीठ ने सोमवार को सजा सुनायी।
अदालत ने जिन सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है, वे हैं... सतभाई उर्फ हैदर गेला भारवाड़, नारनभाई समतभाई भारवाड़, उदाजी रणछोड़भाई ठाकुर, वालाभाई गेलाभाई भारवाड़, विमहामेधाल उर्फ कुचियो मोती भारवाड, मुलाभाई गेलाभाई भारवाड़ और मेराभाई गेलाभाई भारवाड़।
पिछले महीने अदालत ने इन्हें हत्या, हत्या का प्रयास और जानबूझकर चोट पहुंचाने सहित अन्य मामलों में पिछले महीने दोषी करार दिया था।
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
अदालत ने हत्या के मामले में दो अन्य लोगों को दोषी करार देने तथा एक अन्य आरोपी देवाभाई समतभाई भारवाड़ को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति हर्ष देवानी और न्यायमूर्ति वैष्णव की खंडपीठ ने सोमवार को सजा सुनायी।
अदालत ने जिन सात लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है, वे हैं... सतभाई उर्फ हैदर गेला भारवाड़, नारनभाई समतभाई भारवाड़, उदाजी रणछोड़भाई ठाकुर, वालाभाई गेलाभाई भारवाड़, विमहामेधाल उर्फ कुचियो मोती भारवाड, मुलाभाई गेलाभाई भारवाड़ और मेराभाई गेलाभाई भारवाड़।
पिछले महीने अदालत ने इन्हें हत्या, हत्या का प्रयास और जानबूझकर चोट पहुंचाने सहित अन्य मामलों में पिछले महीने दोषी करार दिया था।
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