जन अधिकार पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पर बिना वैध लाइसेंस कूड़े से भरा ट्रैक्टर ट्राली चलाने के मामले में जुर्माना लगाया गया है. पुलिस ने बताया कि पप्पू यादव ने इस कूड़े को राज्य सरकार में मंत्री के घर के सामने फेंकने की धमकी दी थी. पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने पटना में आई बाढ़ और जल जमाव के बाद सामने आए 200 से अधिक डेंगू के मरीजों और बीमारी के रोकथाम में राज्य सरकार के असफल रहने के विरोध में यह प्रदर्शन किया.
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पुलिस ने बताया कि पप्पू यादव को रोककर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया क्योंकि उनके पास हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस था जिसकी वैधता 2017 में ही समाप्त हो गई थी. पप्पू यादव ने कहा, 'मुझे विरोध दर्ज कराने के मौलिक अधिकारों से वंचित किया गया. मेरे पास लाइसेंस है लेकिन बहुत ही कमजोर आधार पर चालान किया गया कि मैं भारी वाहन चलाने की अर्हता नहीं रखता.'
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उन्होंने कहा, 'इस सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं. सरकार अरबों रुपये प्रचार पर व्यय कर रही है लेकिन अस्पतालों को प्लेटलेट चढ़ाने की किट के लिए कोष नहीं मिल रहा. हालांकि, इस असंवेदनशील सरकार के खिलाफ किसी भी तरह से आवाज उठाता रहूंगा. मैं अपने संसाधन से प्लेटलेट चढ़ाने की किट खरीद कर पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को दान करूंगा.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं