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This Article is From Jan 13, 2018

शेरीन मामला: ग्रांड जूरी ने पिता पर लगाया बच्ची की हत्या का आरोप, हो सकती है 20 साल तक की सजा

अमेरिका के डलास में अपने घर के नजदीक मृत मिली तीन वर्षीय भारतीय बच्ची शेरीन मैथ्यू के पिता पर आज ग्रांड जूरी ने हत्या का आरोप लगाया.

शेरीन मामला: ग्रांड जूरी ने पिता पर लगाया बच्ची की हत्या का आरोप, हो सकती है 20 साल तक की सजा
फाइल फोटो
ह्यूस्टन: अमेरिका के डलास में अपने घर के नजदीक मृत मिली तीन वर्षीय भारतीय बच्ची शेरीन मैथ्यू के पिता पर आज ग्रांड जूरी ने हत्या का आरोप लगाया. बच्ची को एक साल से भी कम वक्त पहले भारतीय अनाथालय से गोद लिया गया था. शेरीन को गोद लेने वाली मां 35 वर्षीय सिनी मैथ्यू पर भी बच्ची को छोड़ने का आरोप लगाया गया है. यह जुर्म साबित होने पर उसे दो से 20 साल तक की सजा हो सकती है और 10,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लग सकता है.डलास काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फैथ जॉनसन ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हम विवरण में जा सकते हैं लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हम इस मामले में हत्या के आरोप लगाने को दृढ़ हैं. 

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डलास काउंटी अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, शेरीन को गोद लेने वाले पिता 37 वर्षीय वेस्ले मैथ्यू पर भी बच्ची छोड़ने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. उनकी चार वर्षीय जैविक बेटी की किस्मत पर भी अभी फैसला होना है. अन्य बाल संरक्षण सेवा (सीपीएस) की सुनवाई इस महीने के अंत में होनी है.शेरीन पिछले साल सात अक्तूबर को लापता हो गई थी और 22 अक्तूबर को घर से करीब एक किमी दूर उसका शव मिला था. वेस्ले ने पुलिस को बताया कि उसने तड़के करीब तीन बजे दूध नहीं पीने की वजह से बच्ची को घर से बाहर खड़े होने को कहा था जिसके बाद से वह लापता हो गई थी.

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फैथ ने इस मामले में ह्स्यूटन में भारतीय महावाणिज्य दूत अनुपम रे की सहायता की भी सराहना की और उन्हें धन्यवाद कहा. रे और उपमहावाणिज्य दूत सुरेंद्र अधाना डालास काउंटी अदालत में उस वक्त मौजूद थे जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जॉनसन ने आरोपों का ऐलान किया। अब न्यायाधीश सुनवाई की तारीख का ऐलान करेंगे.

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रे ने बताया कि वेस्ले और सिनी मुकदमे का सामना करेंगे. अभियोजक मामले को आगे बढ़ाएंगे ताकि इंसाफ हो सके.

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