
कुलभूषण जाधव.
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान कुलभूषण जाधव की मां को उनसे मिलने की अनुमति देने के भारत के अनुरोध पर विचार कर रहा है. जाधव की पत्नी को उनसे मिलने की पहले ही इजाजत दी जा चुकी है. पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह कहा था कि उसने 46 वर्षीय जाधव और उनकी पत्नी के बीच मुलाकात की व्यवस्था करने की पेशकश की थी. यह पेशकश भारत द्वारा मानवीय आधार पर उनकी मां को वीजा दिए जाने का अनुरोध किए जाने के कुछ महीने बाद की गई थी.
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विदेश कार्यालय (एफओ) के सूत्रों ने यहां बताया कि जवाब में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से जाधव की मां को वीजा जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि वह जेल में बंद अपने बेटे से मिल सकें. एफओ प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का जवाब दिया है.
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उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'कमांडर जाधव के लिए पाकिस्तान की मानवीय आधार पर पेशकश पर भारत का जवाब मिला है. इस पर विचार किया जा रहा है.' पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. मई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत की अपील पर जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी.
VIDEO : कुलभूषण जाधव को पत्नी से मिलने की इजाजत
पाकिस्तान ने बार-बार जाधव तक वाणिज्य दूतावास पहुंच मुहैया कराने के भारत के अनुरोध को खारिज किया है. उसका कहना है कि जासूसी से संबंधित मामलों में यह लागू नहीं होता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान की ताजा पेशकश को अमेरिका के गुपचुप प्रयासों से जोड़ा है. पाकिस्तान ने हालांकि जोर दिया है कि ऐसा विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर किया गया है. जाधव ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के पास दया बरते जाने की अपील दायर की है. यह अपील अब भी लंबित है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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विदेश कार्यालय (एफओ) के सूत्रों ने यहां बताया कि जवाब में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से जाधव की मां को वीजा जारी करने का अनुरोध किया है, ताकि वह जेल में बंद अपने बेटे से मिल सकें. एफओ प्रवक्ता मोहम्मद फैजल ने इस बात की पुष्टि की है कि भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का जवाब दिया है.
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उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'कमांडर जाधव के लिए पाकिस्तान की मानवीय आधार पर पेशकश पर भारत का जवाब मिला है. इस पर विचार किया जा रहा है.' पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. मई में अंतरराष्ट्रीय अदालत ने भारत की अपील पर जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी.
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पाकिस्तान ने बार-बार जाधव तक वाणिज्य दूतावास पहुंच मुहैया कराने के भारत के अनुरोध को खारिज किया है. उसका कहना है कि जासूसी से संबंधित मामलों में यह लागू नहीं होता है. कुछ मीडिया रिपोर्ट ने पाकिस्तान की ताजा पेशकश को अमेरिका के गुपचुप प्रयासों से जोड़ा है. पाकिस्तान ने हालांकि जोर दिया है कि ऐसा विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर किया गया है. जाधव ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के पास दया बरते जाने की अपील दायर की है. यह अपील अब भी लंबित है.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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