दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बाहर से आने वाली 10 साल और 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल वाहनों को रोकने के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए कहा है. कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 10 साल से अधिक डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों की वेबसाइट सूची डालने का निर्देश दिया, जिनके पंजीकरण की समयसीमा खत्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद दिल्ली सरकार को इसे समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करना होगा.