सिर्फ 2 दिन की छूट... और टाइमिंग फिक्स! दिल्ली-NCR में पटाखों को लेकर SC ने क्या कहा?

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  • प्रकाशित: नवम्बर 02, 2026

दिल्ली-NCR में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली के लिए दो दिन ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं. पटाखे जलाने का समय भी सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है. इसके बाद 9 तारीख से पटाखों पर फिर से प्रतिबंध लागू हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साइलेंस जोन भी तय किए हैं, जहां ग्रीन पटाखे नहीं जलाए जाएंगे. कोर्ट ने अपने आदेश में अधिकारियों से कहा है कि आदेश का पालन करवाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएं. 

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