(प्रतीकात्मक तस्वीर)
- पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को उक्त जानकारी दी.
- 24 जून को तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
- उनके कब्जे से करीब एक कुंतल बीफ बरामद हुआ था.
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मुजफ्फरनगर:
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से तीन लोगों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज होने की बात सामने आई है. गोहत्या के मामले में जून में गिरफ्तार तीन लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को जानकारी दी. जिलाधिकारी जीएस प्रियदर्शिनी ने कहा कि स्थानीय पुलिस की सिफारिश के आधार पर मंगलवार शाम खलील, भूरा और इमरान कुरैशी के खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया.
उन्होंने कहा कि जानसठ थाना क्षेत्र के कटका गांव में कथित रूप से गोहत्या करने के सिलसिले में 24 जून को तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था. उनके कब्जे से करीब एक कुंतल बीफ बरामद हुआ था.
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सर्कल अधिकारी एसकेएस प्रताप ने बताया कि तीनों तभी से जेल में बंद हैं. प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने जून में निर्देश जारी कर सभी जिला पुलिस प्रमुखों से कहा था कि वह गोहत्या तथा वध के लिए मवेशियों का गैरकानूनी तरीके से परिवहन करने वालों के खिलाफ एनएसए तथा गुंडा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करें.
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आदेश में कहा गया है, ‘गोहत्या तथा वध के लिए मवेशियों के परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ एनएसए तथा गुंडा कानून के तहत कार्रवाई की जाए.’ (भाषा की रिपोर्ट)
उन्होंने कहा कि जानसठ थाना क्षेत्र के कटका गांव में कथित रूप से गोहत्या करने के सिलसिले में 24 जून को तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था. उनके कब्जे से करीब एक कुंतल बीफ बरामद हुआ था.
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सर्कल अधिकारी एसकेएस प्रताप ने बताया कि तीनों तभी से जेल में बंद हैं. प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने जून में निर्देश जारी कर सभी जिला पुलिस प्रमुखों से कहा था कि वह गोहत्या तथा वध के लिए मवेशियों का गैरकानूनी तरीके से परिवहन करने वालों के खिलाफ एनएसए तथा गुंडा कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करें.
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आदेश में कहा गया है, ‘गोहत्या तथा वध के लिए मवेशियों के परिवहन में शामिल लोगों के खिलाफ एनएसए तथा गुंडा कानून के तहत कार्रवाई की जाए.’ (भाषा की रिपोर्ट)
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