- रेप मामले में दस साल की सजा सुनाई गई
- दोषी पर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
- घर में रखे 65000 रुपये भी लूटे थे
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मुजफ्फरनगर:
एक फास्टट्रैक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है. बलात्कार का यह मामला वर्ष 2009 में हुआ था. न्यायाधीश पूनम राजपूत ने धारा 376 (बलात्कार), 452 (हमला करने के इरादे से घर में घुसने) और संबंधित अपराधों के अंतर्गत रविकांत को दोषी पाया और उस पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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सरकारी वकील रितु चौधरी के मुताबिक, रविकांत 19 अक्तूबर 2009 को सोजनी तगन गांव में शिकायतकर्ता के घर पर घुसा और बंदूक दिखा कर उसके साथ बलात्कार किया. वकील ने बताया कि उसने शिकायतकर्ता के घर से 65,000 रुपये भी लूट लिए और घटना की जानकारी किसी को देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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