आज के समय में कोई भी आर्थिक लेनदेन पैन और आधार कार्ड के बिना नहीं किया जा सकता. इसी तरह वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत भी हमें कई दूसरे कामों के लिए पड़ती है. ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पहचान पत्र (Identification Proof) के अलावा एड्रेस प्रूफ (Address Proof) के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते है. इसलिए लगभग हर व्यक्ति के पास इनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट होते हैं.
लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर उसके इन डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है? क्या ये डॉक्यूमेंट अपने आप ही रद्द यानी कैंसिल हो जाते हैं या मृतक के परिजनों को उन्हें कैंसिल करवाना पड़ता है. चलिए आज इसके बारे में जानते हैं.
आधार कार्ड (Aadhar card)
किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके आधार कार्ड (Aadhar card) का गलत इस्तेमाल न किया जाए, इसके लिए मृतक के परिवार को खास ख्याल रखना चाहिए. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पास मृतक के आधार कार्ड को कैंसिल करने या सरेंडर करने के लिए फिलहाल कोई प्रोसेस नहीं होती है. लेकिन मृतक के परिजन उसके आधार को लॉक कर सकते हैं.
- आधार कार्ड को लॉक करने के लिए सबसे पहले उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट- www.uidai.gov.in पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद 'My Aadhaar' को सिलेक्ट करें और फिर 'Aadhaar Services' पर क्लिक करना होगा.
- इस स्टेप के बाद Lock/Unlock Biometrics पर क्लिक करें.
- वहां 12 अंकों का आधार नंबर और दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करना होगा.
- फिर Send OTP का ऑप्शन सेलेक्ट करें. ऐसा करने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे एंटर करें.
- करने के बाद आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का ऑप्शन नजर आएगा.
- Lock ऑप्शन पर क्लिक करते ही मृतक का बायोमेट्रिक डेटा लॉक हो जाएगा.
इसके अलावा यदि मृतक किसी सरकारी योजना या सब्सिडी का लाभ ले रहा था और वह आधार से लिंक है, तो संबंधित विभाग को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए. ताकि मृतक का नाम उस योजना से हटाया जा सके.
पैन कार्ड (PAN card)
पैन कार्ड (PAN card) की रिटर्न फाइल करने से लेकर डीमैट अकाउंट खुलवाने तक, कई कामों में जरूरत पड़ती है. किसी की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को मृतक के पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए. ये काम करने के लिए उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉन्टेक्ट करना होगा. पैन कार्ड बैंक अकाउंट्स से लिंक होता है. इसलिए पैन कार्ड सरेंडर करने से पहले मृतक के सभी अकाउंट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करा लेने चाहिए या बंद कर देना चाहिए. पैन कार्ड सरेंडर करने के बाद इस काम को करवाने में समस्या आ सकती है.
वोटर आईडी (Voter ID)
अपने वोटर आईडी के जरिए ही किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिलता है. किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजन मृतक के वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) को रद्द करवा सकते हैं. इसे कैंसिल यानी रद्द करवाने के लिए चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होता है. जिसके बाद ये कार्ड रद्द कर दिया जाता है. वोटर आईडी को कैंसिल करवाने के लिए परिजन से मृतक का डेथ सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है.
पासपोर्ट (Passport)
आधार कार्ड की तरह ही पासपोर्ट को भी कैंसिल कराने या सरेंडर करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है. लेकिन हर पासपोर्ट एक तय समय सीमा तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है. इसलिए इसकी वैलिडिटी खत्म होने तक परिजनों को मृतक का पासपोर्ट संभालकर रखना चाहिए, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर सके.
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