पैन कार्ड (PAN Card) सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जो भारत में हर पात्र व्यक्ति के पास होना जरूरी है. पैन कार्ड आईडेंटिफिकेशन के लिए एक अहम दस्तावेज हैं जिसमें क्रिप्टिक वैल्यू के साथ 10 अंकों की अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या होती है. पैन कार्ड आपके आईडेंटिटी प्रूफ के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है. वैसे तो आमतौर पर आधार कार्ड का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन, पैन कार्ड का इस्तेमाल उन लोगों के बीच ज्यादा होता है जिनके पास बैंकिंग ट्रांजेक्शन से जुड़ा कोई काम होता है. पैन कार्ड इनकम टैक्स के लेन-देन में भी काफी अहम है. बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए भी अब पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है.
हालांकि कई बार लोग एक से अधिक पैन कार्ड अपने पास रखते हैं. ऐसा करना न सिर्फ दंडनीय अपराध है बल्कि आपको बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंसा सकता है.
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दो पैन कार्ड का न करें इस्तेमाल
ऐसा कई बार होता है जब पैन कार्ड खो जाने पर लोग नए सिरे से दूसरा पैन कार्ड बनवा लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 B के नियमों के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के पास दो पैन कार्ड मिलते हैं तो उसे भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. इसके साथ ही उस व्यक्ति के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं. तो अगर आपके पास दो पैन कार्ड मौजूद हैं तो आपको तुरंत अपना एक पैन कार्ड आयकर विभाग को जमा करना होगा.
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इस प्रोसेस को फॉलो कर दूसरा पैन कार्ड करें सरेंडर
दो में से एक पैन कार्ड को सरेंडर करने का प्रोसेस बहुत आसान है. इसके लिए बस आपको एक फॉर्म भरना होगा.
- पैन कार्ड सरेंडर करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- यहां 'नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या पैन डेटा में बदलाव या सुधार' के विकल्प पर क्लिक करें.
- कॉमन फॉर्म यहां से डाउनलोड करें.
- इसके बाद फॉर्म को भरकर एनएसडीएल (NSDL) के कार्यालय में जमा कर दें.
- फॉर्म के साथ में दूसरा पैन कार्ड वहीं जमा कर दें.
- आप चाहें तो इस फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं.
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