- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव की तैयारी.
- डीएल से जुड़ी कई सेवाओं को मुफ्त करेगी सरकार.
- सरकान ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तैयार किया है नया ड्राफ्ट.
केंद्र सरकार देश के ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी और आसान बनाने की तैयारी कर रही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में संशोधन के लिए एक नया ड्राफ्ट जारी किया है. इस ड्राफ्ट पर मंत्रालय ने अगले 30 दिनों के भीतर आम लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं. सरकार ने अपने ड्राफ्ट में डाइविंग लाइसेंस से जुड़ी कई चीजों को मुफ्त में कराने का प्रावधान किया है. इसके अलावा प्रक्रिया में होने वाली देरी को लेकर भी नया नियम प्रस्तावित किया है.
डीएल में पता और मोबाइल नंबर मुफ्त होगा अपडेट
नए प्रस्ताव के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपडेट कराना चाहता है, तो उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी. सरकार का यह कदम दस्तावेजों को अपडेट रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगा.
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आधार आधारित ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन होगा मुफ्त
सारथी पोर्टल या अन्य डिजिटल माध्यमों से आधार आधारित ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन के जरिए मिलने वाली सेवाओं पर भी किसी भी तरह का शुल्क न लेने की तैयारी की गई है.

आवेदन के बाद प्रक्रिया पूरी करने की होगी टाइम लिमिट
प्रक्रिया में देरी को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अधिकारियों द्वारा आवेदनों पर फैसले के लिए तय टाइम लिमिट का प्रस्ताव रखा गया है. इसके तहत अगर कोई अपने लाइसेंस में नाम या अन्य जरूरी विवरण बदलवाना चाहता है, तो ऐसे आवेदन पर 15 दिनों के भीतर फैसला करना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही अगर पते में बदलाव के आवेदन पर संबंधित विभाग द्वारा 30 दिनों के भीतर कोई फैसला नहीं लिया जाता है, तो प्रक्रिया अपने आप ही मंजूर मान लिया जाएगा. अगर कोई अपने लाइसेंस से किसी वाहन की कैटेगरी को हटवाने के लिए आवेदन करता है, तो उस पर 7 दिन के अंदर स्वतः कार्रवाई होने का प्रस्ताव है.
नया फॉर्म 2A और आसान आवेदन प्रक्रिया
लाइसेंस से जुड़ी विभिन्न सेवाओं जैसे- लाइसेंस रिन्यूअल, डुप्लीकेट डीएल बनवाने और लाइसेंस में वाहन की नई कैटेगरी जोड़ने के लिए एक नया Form 2A लाने की तैयारी की गई है. इसके अलावा, सारथी पोर्टल (Sarathi Portal) पर आवेदन करते समय कई जानकारियां ऑटो फिल करने की व्यवस्था भी की जा रही है.
एड्रेस प्रूफ के रूप में बिजली और गैस बिल होगा मान्य
दस्तावेजों की कागजी कार्रवाई को आसान बनाते हुए अब बिजली के बिल और घरेलू गैस (LPG) के बिल को भी एड्रेस प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए शर्त यह होगी कि बिल 3 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.
इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और ऑर्गन डोनर का विकल्प
सड़क सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस आवेदन फॉर्म में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी देना अनिवार्य किया जा सकता है. इसके साथ ही, आवेदन पत्र में स्वेच्छा से ऑर्गन डोनर का विकल्प चुनने का भी प्रावधान जोड़ा जा रहा है.
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