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ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर कब तक करा सकते हैं रिन्यू, कब देना होता है फाइन, जानें नियम और टाइम लिमिट

लोग ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट पर ध्यान नहीं देते. आप चाहें तो DL के एक्सपायर होने से पहले रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं. भारतीय मोटर वाहन नियम लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए स्पष्ट नियम और समय-सीमा तय की गई है.

ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर कब तक करा सकते हैं रिन्यू, कब देना होता है फाइन, जानें नियम और टाइम लिमिट
डिएल को रिन्यू कराने का भी एक समय सीमा होता है
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स
  • ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने का भी एक समय सीमा होता है.
  • बिना फाइन के DL रिन्यू कराने के लिए 30 दिनों समय मिलता है.
  • DL एक्सपायर हुए 1 साल से अधिक होने पर रि-टेस्ट देना होता है.

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है. अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो यह गैर-कानूनी है और इसके लिए चालान भी काटा जा सकता है. काफी सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस की एक्सपायरी डेट पर ध्यान नहीं देते. आप चाहें तो DL के एक्सपायर होने से पहले रिन्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन भारतीय मोटर वाहन नियम (Motor Vehicles Act) के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद इसे दोबारा बनवाने या रिन्यू कराने के लिए स्पष्ट नियम और समय-सीमा तय की गई है.

बिना लेट फीस के DL रिन्यूअल का समय

मोटर वाहन अधिनियम के नियमों के अनुसार, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो आपको लाइसेंस समाप्त होने की तारीख से 30 दिनों का 'ग्रेस पीरियड' मिलता है. इस एक महीने के दौरान अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा लेते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की अतिरिक्त पेनल्टी या लेट फीस नहीं देनी पड़ती है.

एक साल के अंदर DL रिन्यू कराने पर लेट फीस का नियम

अगर आप 30 दिनों के ग्रेस पीरियड के अंदर लाइसेंस रिन्यू नहीं करा पाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप लाइसेंस एक्सपायर होने के 1 साल के अंदर कभी भी इसे रिन्यू करा सकते हैं. हालांकि, इस स्थिति में आपको नॉर्मल रिन्यूअल फीस के साथ-साथ लेट फीस भरना होगा. अच्छी बात यह है कि 1 साल की अवधि के भीतर रिन्यू कराने पर आपको दोबारा कोई ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ता है.

एक साल से ज्यादा समय होने पर कड़े नियम और री-टेस्ट

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हुए 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, तो नियम काफी सख्त हो जाते हैं. एक साल के बाद लाइसेंस सीधे रिन्यू नहीं होता है. ऐसे मामलों में आवेदक को परिवहन विभाग (RTO) के नियमों के अनुसार फिर से ड्राइविंग टेस्ट देना होता है. टेस्ट पास करने के बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू किया जाता है.

भारी जुर्माने और दोबारा टेस्ट न देना पड़े इसके लिए समय रहते अपने लाइसेंस को रिन्यू करा लेना चाहिए. आप लाइसेंस की एक्सपायरी के 1 साल पहले या उसके 1 साल बाद तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक परिवहन सेवा वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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