पीएफ फॉर्म
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नए ITR फॉर्म में विदेशी खातों से आय भी बतानी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न पहले से जान लें ये नियम
- Sunday July 31, 2022
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
एक कर भुगतानकर्ता को एवाई 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करते समय 1 अप्रैल, 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच के बीच रखी गई सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण देना आवश्यक है
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PF अकाउंटहोल्डर्स! तुरंत करा लें ई-नॉमिनेशन वर्ना इंश्योरेंस और पेंशन का लाभ लेने में होगी परेशानी
- Wednesday August 4, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
अक्सर ऐसा देखा गया है कि पीएफ अंशधारक का नॉमिनेशन फॉर्म भरा न होने के कारण उन्हें बीमा या अन्य तरह के लाभ लेने में दिक्कत आती है. अगर किसी कारणवश खाताधारक की मौत हो जाती है तो उन्हें भविष्य निधि कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने में भी समस्या आती है.
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नौकरीपेशा के लिए जरूरी खबर : EPFO ने निकासी के नियमों में किया बदलाव
- Tuesday April 17, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
रिटायरमेंट से जुड़े कर्मचारियों के फंड की रखरखाव करने वाली संस्ता ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव 10 लाख रुपये या इससे अधिक के पीएफ खाताधारकों से संबंधित है. बदले गए नियम के अनुसार ईपीएफओ का कहना है कि ज्यादा रकम निकालने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. यह नियम 13 अप्रैल से लागू किया गया है. इससे पहले संगठन ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया था.
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ईपीएफओ ने बिना आधार नंबर के भी पेंशन खाते से निकासी की अनुमति दी
- Tuesday February 28, 2017
- भाषा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों को आधार संख्या दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जो सदस्य कोष की निकासी के लिए दावा फॉर्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है. इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था.'
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ईपीएफओ ने पेश किया एक नया फॉर्म, जो आपके पीएफ संबंधी सभी कामों को निपटा देगा- खास बातें
- Wednesday February 22, 2017
- Edited by: पूजा प्रसाद
ईपीएफओ (EPFO) ने आपके पीएफ (Provident Fund) संबंधी विभिन्न प्रकार की निकासी के लिए एक फॉर्म पेश किया है. अब चाहे आपको अडवांस धन निकालना हो या फिर समय पूरा होने पर, आपके एक जैसा फॉर्म ही भरना होगा. इस एक फॉर्म (Single-Page Composite Claim Form) के जरिए अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स भरने के झंझट से अंशधारकों को निजात मिल गई है.
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अच्छी खबर : अब खत्म होगा पीएफ निकालने के लिए एंप्लॉयर से मंजूरी लेने का झंझट
- Friday October 7, 2016
- Written by: चतुरेश तिवारी
पीएफ निकालने के लिए कर्मचारियों को अब एंप्लॉयर से मंजूरी नहीं लेनी होगी. अब कर्मचारियों को ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अपनी पूर्व नियोक्ता कंपनी से किसी तरह का प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त नहीं करना पड़ेगा.
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नए ITR फॉर्म में विदेशी खातों से आय भी बतानी होगी, इनकम टैक्स रिटर्न पहले से जान लें ये नियम
- Sunday July 31, 2022
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
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PF अकाउंटहोल्डर्स! तुरंत करा लें ई-नॉमिनेशन वर्ना इंश्योरेंस और पेंशन का लाभ लेने में होगी परेशानी
- Wednesday August 4, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
अक्सर ऐसा देखा गया है कि पीएफ अंशधारक का नॉमिनेशन फॉर्म भरा न होने के कारण उन्हें बीमा या अन्य तरह के लाभ लेने में दिक्कत आती है. अगर किसी कारणवश खाताधारक की मौत हो जाती है तो उन्हें भविष्य निधि कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं. तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने में भी समस्या आती है.
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- Tuesday April 17, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
रिटायरमेंट से जुड़े कर्मचारियों के फंड की रखरखाव करने वाली संस्ता ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव 10 लाख रुपये या इससे अधिक के पीएफ खाताधारकों से संबंधित है. बदले गए नियम के अनुसार ईपीएफओ का कहना है कि ज्यादा रकम निकालने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. यह नियम 13 अप्रैल से लागू किया गया है. इससे पहले संगठन ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया था.
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- Tuesday February 28, 2017
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों को आधार संख्या दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जो सदस्य कोष की निकासी के लिए दावा फॉर्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है. इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था.'
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- Wednesday February 22, 2017
- Edited by: पूजा प्रसाद
ईपीएफओ (EPFO) ने आपके पीएफ (Provident Fund) संबंधी विभिन्न प्रकार की निकासी के लिए एक फॉर्म पेश किया है. अब चाहे आपको अडवांस धन निकालना हो या फिर समय पूरा होने पर, आपके एक जैसा फॉर्म ही भरना होगा. इस एक फॉर्म (Single-Page Composite Claim Form) के जरिए अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स भरने के झंझट से अंशधारकों को निजात मिल गई है.
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- Friday October 7, 2016
- Written by: चतुरेश तिवारी
पीएफ निकालने के लिए कर्मचारियों को अब एंप्लॉयर से मंजूरी नहीं लेनी होगी. अब कर्मचारियों को ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अपनी पूर्व नियोक्ता कंपनी से किसी तरह का प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त नहीं करना पड़ेगा.
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