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Zoom App को बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, केंद्र सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब
- Friday May 22, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अल्केश कुशवाहा
'जूम' ऐप को बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा हैं. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में ‘जूम’ एप को बैन करने का अनुरोध किया गया है.
- ndtv.in
-
Zoom App के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर लोगों को चेताया, 'यह सुरक्षित नहीं'
- Friday April 17, 2020
- Edited by: परिणय कुमार, सुबोध आनंद गार्ग्य
कोरोना संकट (Coronavirus) की वजह से देश में लॉकडाउन जारी है. इस दौरान लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए वीडियो कॉलिग ऐप जूम (Zoom App) का इस्तेमाल कर रहे हैं. अधिकांश दफ्तरों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस बीच सरकार ने एडवाइजरी जारी कर चेताया है कि यह सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है.
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Zoom App को बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, केंद्र सरकार से चार हफ्ते में मांगा जवाब
- Friday May 22, 2020
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'जूम' ऐप को बैन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा हैं. सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका में ‘जूम’ एप को बैन करने का अनुरोध किया गया है.
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Zoom App के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर लोगों को चेताया, 'यह सुरक्षित नहीं'
- Friday April 17, 2020
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कोरोना संकट (Coronavirus) की वजह से देश में लॉकडाउन जारी है. इस दौरान लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए वीडियो कॉलिग ऐप जूम (Zoom App) का इस्तेमाल कर रहे हैं. अधिकांश दफ्तरों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस बीच सरकार ने एडवाइजरी जारी कर चेताया है कि यह सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है.
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