What Is Triple Talaq Bill
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Triple Talaq Bill 2019: पढ़िए, तीन तलाक बिल में क्या हैं प्रावधान
- Tuesday July 30, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पेश किया गया. इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. बता दें कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं है. जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है. लोकसभा में पारित तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराना आसान नहीं है. राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हासिल नहीं है और इसके अलावा उसका सहयोगी दल जेडीयू भी इस बिल पर उसके साथ नहीं है. आइये पढ़ते हैं इसके प्रावधान और बिल से जुड़ी 10 बातें...
- ndtv.in
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Triple Talaq Bill: विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा से तीन तलाक बिल पास
- Thursday July 25, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
विपक्ष के भारी विरोध के बीच तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) लोकसभा से पास हो गया. वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 303 वोट, जबकि विरोध में 82 मत डाले गए.
- ndtv.in
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इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए नया बिल लोकसभा में हुआ पेश: 10 खास बातें
- Friday June 21, 2019
- एनडीटीवी
इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए और अब लैप्स हो चुके बिल को शुक्रवार को लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया. मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 उस अध्यादेश की जगह लाया गया, जो फरवरी में BJP-नीत नरेंद्र मोदी सरकार ने जारी किया था. बिल पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था. अब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगूदेशम पार्टी (TDP) के छह में से चार सांसदों के गुरुवार को BJP में शामिल हो जाने की वजह से संसद के उच्च सदन में NDA की संख्या कुछ बढ़ गई है, जिनके पास कुल 245 में 102 सदस्य हैं.
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Triple Talaq Bill 2019: पढ़िए, तीन तलाक बिल में क्या हैं प्रावधान
- Tuesday July 30, 2019
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मंगलवार को राज्यसभा में तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) पेश किया गया. इस बिल को पास कराने के लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है. बता दें कि तीन तलाक बिल को राज्यसभा में संशोधित कार्यसूची में डाला गया है. राज्यसभा में एनडीए (NDA) को बहुमत नहीं है. जनता दल यूनाईटेड (JDU) बिल के के खिलाफ है. सरकार को बीजेडी (BJD) के समर्थन की उम्मीद है. तीन तलाक बिल 25 जुलाई को लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो चुका है. कांग्रेस (Congress) ने तीन तलाक को निषेध करने वाले विधेयक को स्थायी समिति को भेजने की मांग करते हुए कहा है कि तीन तलाक को फौजदारी का मामला बनाना उचित नहीं है. अब मोदी सरकार के सामने तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराने की चुनौती है. लोकसभा में पारित तीन तलाक बिल को राज्यसभा में पारित कराना आसान नहीं है. राज्यसभा में एनडीए को बहुमत हासिल नहीं है और इसके अलावा उसका सहयोगी दल जेडीयू भी इस बिल पर उसके साथ नहीं है. आइये पढ़ते हैं इसके प्रावधान और बिल से जुड़ी 10 बातें...
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Triple Talaq Bill: विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा से तीन तलाक बिल पास
- Thursday July 25, 2019
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विपक्ष के भारी विरोध के बीच तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) लोकसभा से पास हो गया. वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 303 वोट, जबकि विरोध में 82 मत डाले गए.
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इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए नया बिल लोकसभा में हुआ पेश: 10 खास बातें
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इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए और अब लैप्स हो चुके बिल को शुक्रवार को लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया. मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 उस अध्यादेश की जगह लाया गया, जो फरवरी में BJP-नीत नरेंद्र मोदी सरकार ने जारी किया था. बिल पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था. अब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगूदेशम पार्टी (TDP) के छह में से चार सांसदों के गुरुवार को BJP में शामिल हो जाने की वजह से संसद के उच्च सदन में NDA की संख्या कुछ बढ़ गई है, जिनके पास कुल 245 में 102 सदस्य हैं.
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