इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए और अब लैप्स हो चुके बिल को शुक्रवार को लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया. मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 उस अध्यादेश की जगह लाया गया, जो फरवरी में BJP-नीत नरेंद्र मोदी सरकार ने जारी किया था. बिल पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था. इस मुद्दे पर संसद में बहस चल रही है. इसी मामले को लेकर पक्ष-विपक्ष के एपिसोड में लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की गई.