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अगर एक्सपायर होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस तो पढ़ें ये खबर, घर बैठे आसानी से रिन्यू हो जाएगा आपका DL
- Thursday December 16, 2021
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तूलिका कुशवाहा
Driving License Renewal : अगर आप बिना किसी परेशानी के अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है. यहां हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहे हैं. इससे आप बिना आरटीओ जाए अपने लाइसेंस की वैलिडिटी को बढ़वा सकते हैं.
- ndtv.in
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
- Wednesday October 6, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
- ndtv.in
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ड्राइविंग लाइसेंस या RC हो गया है एक्सपायर तो टेंशन न लें, बढ़ गई है रिन्युअल की डेडलाइन
- Thursday June 17, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Motor Vehicle Documents Renewal : अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा ही कोई दूसरा मोटर व्हीकल दस्तावेज एक्स्पायर हो गया, रिन्युअल कराने की जरूरत है, तो अब आप यह काम 30 सितंबर, 2021 तक करा सकेंगे.
- ndtv.in
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केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन की वैधता मार्च 2021 तक बढ़ाई
- Sunday December 27, 2020
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: नवीन कुमार
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को जारी की गई एक निर्देशिका के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, और परमिट जो समाप्त होने के लिए निर्धारित थे, अब 31 मार्च, 2021 तक उपयोग किए जा सकते हैं.
- ndtv.in
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अगर एक्सपायर होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस तो पढ़ें ये खबर, घर बैठे आसानी से रिन्यू हो जाएगा आपका DL
- Thursday December 16, 2021
- Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तूलिका कुशवाहा
Driving License Renewal : अगर आप बिना किसी परेशानी के अपने लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है. यहां हम आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने का ऑनलाइन प्रोसेस बताने जा रहे हैं. इससे आप बिना आरटीओ जाए अपने लाइसेंस की वैलिडिटी को बढ़वा सकते हैं.
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
- Wednesday October 6, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
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ड्राइविंग लाइसेंस या RC हो गया है एक्सपायर तो टेंशन न लें, बढ़ गई है रिन्युअल की डेडलाइन
- Thursday June 17, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Motor Vehicle Documents Renewal : अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ऐसा ही कोई दूसरा मोटर व्हीकल दस्तावेज एक्स्पायर हो गया, रिन्युअल कराने की जरूरत है, तो अब आप यह काम 30 सितंबर, 2021 तक करा सकेंगे.
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को जारी की गई एक निर्देशिका के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र, और परमिट जो समाप्त होने के लिए निर्धारित थे, अब 31 मार्च, 2021 तक उपयोग किए जा सकते हैं.
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