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फोन के कारण छात्र नहीं दे पाया UPSC एग्जाम, 3 साल बाद मोबाइल कंपनी पर लगा 1.5 लाख रुपये का हर्जाना, जानें पूरा मामला
- Friday April 10, 2026
- Edited by: रितु शर्मा
दिल्ली के एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले की सुनवाई की और इस दौरान रियलमी कंपनी पर कुल 1.5 लाख रुपये का हर्जाना लगाया. कंपनी को यह पूरी राशि एक अक्टूबर, 2022 से 6 प्रतिशत साल ब्याज के साथ 30 दिन के अंदर छात्र को देनी होगी.
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ndtv.in
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परीक्षा केंद्र में गैजेट्स लाने वाले उम्मीदवार भविष्य में एग्जाम नहीं दे सकेंगे: यूपीएससी
- Monday June 12, 2017
- Edited by: पंकज विजय
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कहा है कि परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन या ब्लूटूथ जैसे गैजेट्स लाने वाले उम्मीदवारों को भविष्य की परीक्षाओं की वंचित कर दिया जाएगा. सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए जो दिशानिर्देश तय किए गए हैं उसमें यूपीएससी ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे परीक्षा कक्ष के भीतर कोई कीमती सामान नहीं लाएं.
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फोन के कारण छात्र नहीं दे पाया UPSC एग्जाम, 3 साल बाद मोबाइल कंपनी पर लगा 1.5 लाख रुपये का हर्जाना, जानें पूरा मामला
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दिल्ली के एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस मामले की सुनवाई की और इस दौरान रियलमी कंपनी पर कुल 1.5 लाख रुपये का हर्जाना लगाया. कंपनी को यह पूरी राशि एक अक्टूबर, 2022 से 6 प्रतिशत साल ब्याज के साथ 30 दिन के अंदर छात्र को देनी होगी.
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परीक्षा केंद्र में गैजेट्स लाने वाले उम्मीदवार भविष्य में एग्जाम नहीं दे सकेंगे: यूपीएससी
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संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कहा है कि परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन या ब्लूटूथ जैसे गैजेट्स लाने वाले उम्मीदवारों को भविष्य की परीक्षाओं की वंचित कर दिया जाएगा. सिविल सेवा परीक्षार्थियों के लिए जो दिशानिर्देश तय किए गए हैं उसमें यूपीएससी ने उम्मीदवारों से कहा है कि वे परीक्षा कक्ष के भीतर कोई कीमती सामान नहीं लाएं.
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