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घर पर कितनी बोतल शराब रखने की छूट? दिल्ली-UP से पंजाब तक क्या हैं नियम, जानें नियम
- Sunday September 14, 2025
Delhi Excise Rules: दिल्ली एनसीआर या दूसरे राज्यों में घर में शराब रखने, शराब परोसने से लेकर पार्टी करने के अलग अलग नियम हैं. इन नियमों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए
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उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति: नए साल में महंगी नहीं होगी शराब, किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस
- Sunday January 2, 2022
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक प्रदेश शराब और बीयर के खरीददार के रूप में रहा है लेकिन अब इसे प्रोडक्शन स्टेट (उत्पादक राज्य ) के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के फलों से शराब बनेगी और लखनऊ के दशहरी का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा.
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यूपी सरकार ने घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब रखने वालों के लिए बनाया नया नियम
- Monday January 25, 2021
अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रहते हैं और घर पर शराब रखते हैं, तो जान लीजिए कि आबकारी नीति में नए प्रावधान के तहत अब आपको इसके लिए लाइसेंस (Liquor License in UP) लेना होगा. राज्य सरकार ने बताया है कि शराब के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 'होम लाइसेंस' (Home License) जिला कलेक्टर से मिलेगा. इसे हर साल रिन्यू कराना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि अधिकतम 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है. इससे ऊपर शराब घर पर रखने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.
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