Up New Excise Policy
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- Sunday September 14, 2025
 - Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
 
Delhi Excise Rules: दिल्ली एनसीआर या दूसरे राज्यों में घर में शराब रखने, शराब परोसने से लेकर पार्टी करने के अलग अलग नियम हैं. इन नियमों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए
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                                                                                                       उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति: नए साल में महंगी नहीं होगी शराब, किसानों की आय बढ़ाने पर भी फोकस
- Sunday January 2, 2022
 - Reported by: भाषा
 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक प्रदेश शराब और बीयर के खरीददार के रूप में रहा है लेकिन अब इसे प्रोडक्शन स्टेट (उत्पादक राज्य ) के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के फलों से शराब बनेगी और लखनऊ के दशहरी का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा.
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                                                                                                       यूपी सरकार ने घर में 6 लीटर से ज्यादा शराब रखने वालों के लिए बनाया नया नियम
- Monday January 25, 2021
 - Edited by: राहुल सिंह
 
अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रहते हैं और घर पर शराब रखते हैं, तो जान लीजिए कि आबकारी नीति में नए प्रावधान के तहत अब आपको इसके लिए लाइसेंस (Liquor License in UP) लेना होगा. राज्य सरकार ने बताया है कि शराब के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 'होम लाइसेंस' (Home License) जिला कलेक्टर से मिलेगा. इसे हर साल रिन्यू कराना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि अधिकतम 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है. इससे ऊपर शराब घर पर रखने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.
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- Sunday September 14, 2025
 - Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
 
Delhi Excise Rules: दिल्ली एनसीआर या दूसरे राज्यों में घर में शराब रखने, शराब परोसने से लेकर पार्टी करने के अलग अलग नियम हैं. इन नियमों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए
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- Sunday January 2, 2022
 - Reported by: भाषा
 
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि अभी तक प्रदेश शराब और बीयर के खरीददार के रूप में रहा है लेकिन अब इसे प्रोडक्शन स्टेट (उत्पादक राज्य ) के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के फलों से शराब बनेगी और लखनऊ के दशहरी का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा.
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- Monday January 25, 2021
 - Edited by: राहुल सिंह
 
अगर आप उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में रहते हैं और घर पर शराब रखते हैं, तो जान लीजिए कि आबकारी नीति में नए प्रावधान के तहत अब आपको इसके लिए लाइसेंस (Liquor License in UP) लेना होगा. राज्य सरकार ने बताया है कि शराब के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 'होम लाइसेंस' (Home License) जिला कलेक्टर से मिलेगा. इसे हर साल रिन्यू कराना होगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि अधिकतम 6 लीटर शराब की खरीद, परिवहन और व्यक्तिगत कब्जे की अनुमति है. इससे ऊपर शराब घर पर रखने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.
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