Taxi Companies
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
बेटे के शव के साथ गोवा से बेंगलुरु जा रही सूचना सेठ का कैब में कैसा था बर्ताव? ड्राइवर ने बताया
- Friday January 12, 2024
- Reported by: भाषा
टैक्सी चालक ने कहा, ‘‘मैंने उससे (सेठ से) पूछा कि क्या हम बैग से कुछ सामान बाहर निकाल कर उसे हल्का कर सकते हैं. उसने मना कर दिया. हमें बैग को खींचकर लाना पड़ा.’’
- ndtv.in
-
ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनी ओला को 2015-16 में रोजाना हुआ 6 करोड़ रुपये का घाटा, जानें क्यों
- Sunday April 30, 2017
- भाषा
जापानी निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक के सहयोग से चलने वाली मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी सेवा संचालक ओला को वित्त वर्ष 2015-16 में एकीकृत 2311 करोड़ रुपये यानी रोजाना छह करोड़ रुपये का घाटा हुआ.
- ndtv.in
-
केंद्र, दिल्ली, कैब कंपनियां...किस-किसकी सुने सुप्रीम कोर्ट, या फिर देखे प्रदूषण
- Thursday May 5, 2016
- Ashish Kumar Bhargava
डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सॉलीसिटर जनरल (SG) रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सी बैन से बीपीओ पर असर हो रहा है और वो देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपीओ इसके लिए बसें क्यों नहीं ले लेते।
- ndtv.in
-
बेटे के शव के साथ गोवा से बेंगलुरु जा रही सूचना सेठ का कैब में कैसा था बर्ताव? ड्राइवर ने बताया
- Friday January 12, 2024
- Reported by: भाषा
टैक्सी चालक ने कहा, ‘‘मैंने उससे (सेठ से) पूछा कि क्या हम बैग से कुछ सामान बाहर निकाल कर उसे हल्का कर सकते हैं. उसने मना कर दिया. हमें बैग को खींचकर लाना पड़ा.’’
- ndtv.in
-
ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनी ओला को 2015-16 में रोजाना हुआ 6 करोड़ रुपये का घाटा, जानें क्यों
- Sunday April 30, 2017
- भाषा
जापानी निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक के सहयोग से चलने वाली मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी सेवा संचालक ओला को वित्त वर्ष 2015-16 में एकीकृत 2311 करोड़ रुपये यानी रोजाना छह करोड़ रुपये का घाटा हुआ.
- ndtv.in
-
केंद्र, दिल्ली, कैब कंपनियां...किस-किसकी सुने सुप्रीम कोर्ट, या फिर देखे प्रदूषण
- Thursday May 5, 2016
- Ashish Kumar Bhargava
डीजल टैक्सी बैन मामले में केंद्र भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। गुरुवार को सॉलीसिटर जनरल (SG) रंजीत कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के डीजल टैक्सी बैन से बीपीओ पर असर हो रहा है और वो देश छोड़ सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीपीओ इसके लिए बसें क्यों नहीं ले लेते।
- ndtv.in