हाइकोर्ट के आदेश की खुले आम अनदेखी करतीं टैक्सी कंपनियां

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  • प्रकाशित: सितम्बर 01, 2016
ओला-उबर से लेकर मेरू जैसी टैक्सी कंपनियां तक किराए के मामले में हाइकोर्ट के आदेश का खुले आम उल्लंघन कर रही हैं. आदेश के मुताबिक 23 अगस्त से इन टैक्सियों को 2013 के दिल्ली सरकार के नोटिफाइड फेयर के हिसाब से चलना है, लेकिन कंपनियां इस पर अमल नहीं कर रहीं.

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