Taxable Income
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
- ndtv.in
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अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या आपको भरना चाहिए ITR? क्या हैं इसके फायदे?
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बस एक दिन का समय बचा है, ऐसे में अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी आय टैक्सेबल नहीं है तो एक बार इसके फायदे जरूर पढ़ लें.
- ndtv.in
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Floating Rate Savings Bonds 2020: नई सरकारी निवेश स्कीम, 7.15 फीसदी मिलेगा ब्याज, आपका पैसा भी रहेगा सुरक्षित
- Monday June 29, 2020
- Written by: तूलिका कुशवाहा
निवेश के लिहाज़ से सुरक्षित और अच्छी बचत के लिए पैसे लगाना चाहते हैं तो 1 जुलाई से शुरू हो रही सरकारी बचत बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं. सरकार ने Floating Rate Savings Bonds 2020 पेश करने का फैसला लिया है. यह योजना टैक्सेबल होगी, यानी इसपर टैक्स कटेगा
- ndtv.in
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Budget 2020 से पहले जानें, धारा 80सी के तहत मिलने वाले आयकर से जुड़े सभी लाभों के बारे में...
- Saturday February 1, 2020
- Edited by: विवेक रस्तोगी
क्या आपने आयकर अधिनियम (इनकम टैक्स एक्ट) की धारा 80सी (Section 80C) के तहत मिलने वाले छूट का पूरा इस्तेमाल किया है...? अगर नहीं किया है, तो यही सही समय है, जब आप अपने पैसे का सही जगह निवेश कर अपनी टैक्स देनदारी में अधिकतम कटौती कर सकते हैं.
- ndtv.in
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पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले वरिष्ठ नागरिक बैंक ब्याज पर ले सकते हैं TDS छूट, ये है तरीका
- Thursday May 23, 2019
- एनडीटीवी
पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिये फार्म 15एच को जमा करा सकते हैं.
- ndtv.in
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ITR भरने की बढ़ गई है डेडलाइन, लेकिन अगर आपकी आय पर नहीं लगता टैक्स तो क्या आपको भरना चाहिए रिटर्न?
- Friday September 10, 2021
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Income Tax Return deadline : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ गई है, लेकिन अगर आपकी आय टैक्सेबल नहीं है, यानी आपकी आय पर टैक्स नहीं कटता या फिर अगर कोई रिफंड भी नहीं बनता तो भी क्या आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं? जानिए.
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अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो क्या आपको भरना चाहिए ITR? क्या हैं इसके फायदे?
- Wednesday December 30, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
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Floating Rate Savings Bonds 2020: नई सरकारी निवेश स्कीम, 7.15 फीसदी मिलेगा ब्याज, आपका पैसा भी रहेगा सुरक्षित
- Monday June 29, 2020
- Written by: तूलिका कुशवाहा
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- Saturday February 1, 2020
- Edited by: विवेक रस्तोगी
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पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिये फार्म 15एच को जमा करा सकते हैं.
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