Tax Collected At Source
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10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले सभी लग्जरी आइटम्स पर लगेगा 1% TCS, जान लें नए नियम
- Thursday April 24, 2025
- Reported by: IANS, Edited by: अनिशा कुमारी
सीबीडीटी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लग्जरी वस्तुओं की लिस्ट पर टैक्स 22 अप्रैल, 2025 से लागू कर दिया गया है.
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Income Tax और TDS में क्या है अंतर? हर टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात
- Wednesday October 9, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
Difference Between Income Tax and TDS: इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) टैक्सेशन सिस्टम के दो जरूरी फैक्टर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue Collection) और कंप्लायंस (Compliance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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कैश में गहने खरीदने वालों पर नकेल कसने के लिए ये है मोदी सरकार की नई चाल
- Sunday February 19, 2017
- Written by: पंकज विजय
अब अगर कैश देकर 2 लाख रुपये से ज्यादा के गहने खरीदेंगे तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी. जी हां! आगामी एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी खरीदने पर 1 प्रतिशत टीसीएस (स्रोत पर कर- tax collected at source) देना होगा. अभी तक इसकी सीमा 5 लाख रुपये थी.
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किसी से भी शेयर ना करें अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड, आयकर विभाग ने किया आगाह
- Friday December 23, 2016
- Reported by: भाषा
आयकर विभाग ने करदाताओं को अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड को किसी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ साझा करने के प्रति आगाह किया है. विभाग ने कहा है कि गोपनीय सूचना के दुरुपयोग का खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ेगा.
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पांच लाख रु. तक की गोल्ड जूलरी पर टीसीएस लगाने का फैसला वापस : मीडिया रिपोर्ट्स
- Tuesday May 31, 2016
- Agencies
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने पांच लाख रुपए तक की और दो लाख रुपए से ज्यादा की गोल्ड जूलरी पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स यानी टीसीएस संबंधी पूर्व में लिए गए फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया है।
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10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले सभी लग्जरी आइटम्स पर लगेगा 1% TCS, जान लें नए नियम
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सीबीडीटी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लग्जरी वस्तुओं की लिस्ट पर टैक्स 22 अप्रैल, 2025 से लागू कर दिया गया है.
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Income Tax और TDS में क्या है अंतर? हर टैक्सपेयर्स को पता होनी चाहिए ये जरूरी बात
- Wednesday October 9, 2024
- Edited by: अनिशा कुमारी
Difference Between Income Tax and TDS: इनकम टैक्स और टीडीएस (TDS) टैक्सेशन सिस्टम के दो जरूरी फैक्टर हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन (Revenue Collection) और कंप्लायंस (Compliance) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
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कैश में गहने खरीदने वालों पर नकेल कसने के लिए ये है मोदी सरकार की नई चाल
- Sunday February 19, 2017
- Written by: पंकज विजय
अब अगर कैश देकर 2 लाख रुपये से ज्यादा के गहने खरीदेंगे तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी. जी हां! आगामी एक अप्रैल से दो लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी खरीदने पर 1 प्रतिशत टीसीएस (स्रोत पर कर- tax collected at source) देना होगा. अभी तक इसकी सीमा 5 लाख रुपये थी.
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- Friday December 23, 2016
- Reported by: भाषा
आयकर विभाग ने करदाताओं को अपने यूजर आईडी तथा पासवर्ड को किसी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ साझा करने के प्रति आगाह किया है. विभाग ने कहा है कि गोपनीय सूचना के दुरुपयोग का खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ेगा.
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पांच लाख रु. तक की गोल्ड जूलरी पर टीसीएस लगाने का फैसला वापस : मीडिया रिपोर्ट्स
- Tuesday May 31, 2016
- Agencies
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