Supreme Court Prashant Kanojia
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'अधिकारों के साथ मोल-भाव नहीं हो सकता', पढ़ें प्रशांत कनौजिया केस पर सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा
- Tuesday June 11, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
किसी की गिरफ्तारी अपने आप में असाधारण कदम होता है. यह कोई हत्या का मामला नहीं था और प्रशांत कनौजिया को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हम जिस देश में है उसका संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है. आप किसी को 11 दिन तक कैसे हिरासत में रख सकते हैं. रिहाई के आदेश के बाद प्रशांत कनौजिया के वकील ने मीडिया से बात की. प्रशांत कनौजिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत ठहराया है.
- ndtv.in
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सीएम योगी पर कथित टिप्पणी का मामला : सुप्रीम कोर्ट का आदेश- प्रशांत कनौजिया को रिहा करे यूपी सरकार
- Tuesday June 11, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी सरकार प्रशांत कनौजिया को रिहा करे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा- ट्वीट क्या है, इससे मतलब नहीं है. किस प्रावधान में गिरफ्तारी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हमने रिकॉर्ड देखा है, एक नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार में दखल दिया गया है. राय भिन्न हो सकती है.
- ndtv.in
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'अधिकारों के साथ मोल-भाव नहीं हो सकता', पढ़ें प्रशांत कनौजिया केस पर सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या कहा
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किसी की गिरफ्तारी अपने आप में असाधारण कदम होता है. यह कोई हत्या का मामला नहीं था और प्रशांत कनौजिया को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि हम जिस देश में है उसका संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है. आप किसी को 11 दिन तक कैसे हिरासत में रख सकते हैं. रिहाई के आदेश के बाद प्रशांत कनौजिया के वकील ने मीडिया से बात की. प्रशांत कनौजिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को बिल्कुल गलत ठहराया है.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर स्वतंत्र पत्रकार प्रशांत कनौजिया की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी सरकार प्रशांत कनौजिया को रिहा करे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा- ट्वीट क्या है, इससे मतलब नहीं है. किस प्रावधान में गिरफ्तारी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हमने रिकॉर्ड देखा है, एक नागरिक के स्वतंत्रता के अधिकार में दखल दिया गया है. राय भिन्न हो सकती है.
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