Supreme Court Accepted
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चारधाम परियोजना मामला : हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा SC ने किया स्वीकार
- Friday March 11, 2022
- Written by: आशीष भार्गव
चारधाम परियोजना मामला में हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चौपड़ा का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी से अनुरोध किया कि वो हाई पॉवर कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालें.
- ndtv.in
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मध्यप्रदेश: विधानसभा में शुक्रवार दोपहर 2 बजे किया जाएगा फ्लोर टेस्ट
- Friday March 20, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच शुक्रवार को दोपहर 2 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को शुक्रवार शाम बजे से पहले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति को फ्लोर टेस्ट द्वारा प्रभावी ढंग से हल किया जाना चाहिए. कोर्ट ने सात दिशा-निर्देश दिए हैं इनमें, मध्यप्रदेश असेंबली सेशन 20 मार्च को बुलाया जाए, केवल एक एजेंडा, क्या सरकार को बहुमत है? हाथ उठाकर हो मतदान, वीडियोग्राफी और लाइव टेलीकास्ट किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, शाम 5 बजे तक पूरा होगा मतदान और एमपी व कर्नाटक के डीजीपी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र की व्यवस्था से 16 विधायकों पर कोई प्रतिबंध ना हों. अगर वे आना चाहते हैं तो सुरक्षा दी जाए.
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चारधाम परियोजना मामला : हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा SC ने किया स्वीकार
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चारधाम परियोजना मामला में हाई पॉवर कमेटी के अध्यक्ष रवि चौपड़ा का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी से अनुरोध किया कि वो हाई पॉवर कमेटी के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालें.
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मध्यप्रदेश: विधानसभा में शुक्रवार दोपहर 2 बजे किया जाएगा फ्लोर टेस्ट
- Friday March 20, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच शुक्रवार को दोपहर 2 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को शुक्रवार शाम बजे से पहले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति को फ्लोर टेस्ट द्वारा प्रभावी ढंग से हल किया जाना चाहिए. कोर्ट ने सात दिशा-निर्देश दिए हैं इनमें, मध्यप्रदेश असेंबली सेशन 20 मार्च को बुलाया जाए, केवल एक एजेंडा, क्या सरकार को बहुमत है? हाथ उठाकर हो मतदान, वीडियोग्राफी और लाइव टेलीकास्ट किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, शाम 5 बजे तक पूरा होगा मतदान और एमपी व कर्नाटक के डीजीपी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र की व्यवस्था से 16 विधायकों पर कोई प्रतिबंध ना हों. अगर वे आना चाहते हैं तो सुरक्षा दी जाए.
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