Sexual Harassment In Kerala
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केरल में हादसे के बाद एंबुलेंस में घायल महिला से गंदी हरकत, पीड़िता बोली- पुलिस ने न जांच की,न पूरा बयान लिखा
- Sunday April 12, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
Kerala Crime News: पीड़िता के अनुसार, वह अपने परिवार के साथ तड़के केपैक (KPAC) जंक्शन पर एक हादसे में घायल हो गई थी.हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने महिला के साथ अश्लील हरकत कर दी.
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केरल में ब्रिटेन की पर्यटक का यौन उत्पीड़न का प्रयास करने को लेकर पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज
- Saturday February 4, 2023
- Reported by: भाषा
केरल में तिरुवनंतपुरम के निकट ब्रिटेन की एक पर्यटक का कथित तौर पर पीछा करने और यौन उत्पीड़न का प्रयास करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है.
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यौन उत्पीड़न नहीं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने पहनी थी उत्तेजक पोशाक : कोर्ट
- Wednesday August 17, 2022
- Edited by: पीयूष
अदालत ने आदेश में कहा, "आरोपी द्वारा जमानत आवेदन के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने उत्तेजक कपड़े पहने हैं." इसलिए धारा 354ए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ नहीं जाएगी.
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केरल में हादसे के बाद एंबुलेंस में घायल महिला से गंदी हरकत, पीड़िता बोली- पुलिस ने न जांच की,न पूरा बयान लिखा
- Sunday April 12, 2026
- Edited by: उत्कर्ष गहरवार
Kerala Crime News: पीड़िता के अनुसार, वह अपने परिवार के साथ तड़के केपैक (KPAC) जंक्शन पर एक हादसे में घायल हो गई थी.हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने महिला के साथ अश्लील हरकत कर दी.
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केरल में ब्रिटेन की पर्यटक का यौन उत्पीड़न का प्रयास करने को लेकर पांच व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज
- Saturday February 4, 2023
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केरल में तिरुवनंतपुरम के निकट ब्रिटेन की एक पर्यटक का कथित तौर पर पीछा करने और यौन उत्पीड़न का प्रयास करने के आरोप में पांच लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया है.
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यौन उत्पीड़न नहीं, क्योंकि शिकायतकर्ता ने पहनी थी उत्तेजक पोशाक : कोर्ट
- Wednesday August 17, 2022
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अदालत ने आदेश में कहा, "आरोपी द्वारा जमानत आवेदन के साथ पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता ने उत्तेजक कपड़े पहने हैं." इसलिए धारा 354ए प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ नहीं जाएगी.
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