Sale Of Beef
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गोमांस की बिक्री के कारण पीटे गए व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
- Thursday September 17, 2020
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने असम (Assam) सरकार को उस व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है, जिसे बिश्वनाथ जिले में अपनी चाय की दुकान में पका हुआ गोमांस बेचने के आरोप में भीड़ ने पीटा था. आयोग ने इस तथ्य का गंभीर संज्ञान लिया कि न तो मुख्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और न ही पुलिस महानिदेशक ने मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा की.
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हमें क्या खाना है, यह दिल्ली-नागपुर से सीखने की ज़रूरत नहीं : केरल के सीएम पिनारायी विजयन
- Monday May 29, 2017
- NDTVKhabar News Desk
केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने अलप्पुझा में आयोजित एक समारोह के दौरान कहा कि केरल के निवासियों की खाने की पारंपरिक आदतें हैं, जो स्वस्थ और पौष्टिक है, और इन्हें कोई नहीं बदल सकता.
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गोकशी और बीफ की बिक्री पर बैन लगाने संबंधी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
- Friday November 6, 2015
- Reported By Ashish Kumar Bhargava
हाईकोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गोकशी और बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग से संबंधित जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंतनाथ की बेंच ने याचिका को 'गलत समझ' पर आधारित बताते हुए इसे खारिज किया है।
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गोमांस की बिक्री के कारण पीटे गए व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश
- Thursday September 17, 2020
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने असम (Assam) सरकार को उस व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है, जिसे बिश्वनाथ जिले में अपनी चाय की दुकान में पका हुआ गोमांस बेचने के आरोप में भीड़ ने पीटा था. आयोग ने इस तथ्य का गंभीर संज्ञान लिया कि न तो मुख्य सचिव ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया और न ही पुलिस महानिदेशक ने मामले में आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट जमा की.
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हमें क्या खाना है, यह दिल्ली-नागपुर से सीखने की ज़रूरत नहीं : केरल के सीएम पिनारायी विजयन
- Monday May 29, 2017
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गोकशी और बीफ की बिक्री पर बैन लगाने संबंधी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
- Friday November 6, 2015
- Reported By Ashish Kumar Bhargava
हाईकोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में गोकशी और बीफ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग से संबंधित जनहित याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंतनाथ की बेंच ने याचिका को 'गलत समझ' पर आधारित बताते हुए इसे खारिज किया है।
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