Representation Of People Act 1951
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जिस जनप्रतिनिधि कानून के तहत गई राहुल गांधी की संसद सदस्यता, उसमें है बड़ा कंफ्यूजन
- Monday March 27, 2023
- Reported by: मनोरंजन भारती, Edited by: अंजलि कर्मकार
राहुल गांधी को जिस बयान के लिए दो साल की सज़ा हुई है वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था. इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई. आइए जानते हैं किस कानून के तहत गई राहुल गांधी की सांसदी और इसमें क्या है कंफ्यूजन...
- ndtv.in
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राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर लटकी तलवार, पहले लालू यादव सहित ये सांसद भी खो चुके हैं पद
- Thursday March 23, 2023
- Written by: सूर्यकांत पाठक
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम 'मोदी' पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है. हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी दे दी है. अदालत के फैसले से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर तलवार लटक गई है. फिलहाल उनको 30 दिन तक उच्च अदालत में अपील करने का वक्त मिल गया है जिससे इस दौरान उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी. भारतीय संसद के इतिहास में कई सांसदों को अलग-अलग कारणों से संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है.
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जिस जनप्रतिनिधि कानून के तहत गई राहुल गांधी की संसद सदस्यता, उसमें है बड़ा कंफ्यूजन
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राहुल गांधी को जिस बयान के लिए दो साल की सज़ा हुई है वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था. इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई. आइए जानते हैं किस कानून के तहत गई राहुल गांधी की सांसदी और इसमें क्या है कंफ्यूजन...
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राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर लटकी तलवार, पहले लालू यादव सहित ये सांसद भी खो चुके हैं पद
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम 'मोदी' पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है. हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी दे दी है. अदालत के फैसले से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर तलवार लटक गई है. फिलहाल उनको 30 दिन तक उच्च अदालत में अपील करने का वक्त मिल गया है जिससे इस दौरान उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी. भारतीय संसद के इतिहास में कई सांसदों को अलग-अलग कारणों से संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है.
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