Rajauli
- सब
- ख़बरें
-
माया मिली ना राम...रजौली विधायक प्रकाशवीर के साथ हुआ खेला, लालू का साथ छूटा, नीतीश पकड़ा हाथ लेकिन नहीं मिला टिकट
- Tuesday October 21, 2025
- Reported by: Ashok Priyadarshi, Edited by: Satyakam Abhishek
प्रकाशवीर 2015 और 2020 में आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित हुए. इसके पहले 2010 में प्रकाशवीर दूसरे स्थान पर रहे थे.
-
ndtv.in
-
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: रजौली की जनता किसका देगी साथ, 2020 के चुनाव में RJD ने मारी थी बाजी
- Tuesday October 21, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल लोजपा (रामविलास) ने रजौली से विमल राजवंशी को टिकट दिया है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत ये सीट लोजपा (रामविलास) के खाते में आई है.
-
ndtv.in
-
सिर मुंड़ाते ही ओले... रजौली से विधायक प्रकाशवीर ने RJD छोड़ JDU जॉइन की, कोर्ट ने कहा- सरेंडर करो
- Wednesday October 15, 2025
- Reported by: Ashok Priyadarshi, Edited by: मनोज शर्मा
स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक प्रकाशवीर की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
-
ndtv.in
-
माया मिली ना राम...रजौली विधायक प्रकाशवीर के साथ हुआ खेला, लालू का साथ छूटा, नीतीश पकड़ा हाथ लेकिन नहीं मिला टिकट
- Tuesday October 21, 2025
- Reported by: Ashok Priyadarshi, Edited by: Satyakam Abhishek
प्रकाशवीर 2015 और 2020 में आरजेडी उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचित हुए. इसके पहले 2010 में प्रकाशवीर दूसरे स्थान पर रहे थे.
-
ndtv.in
-
बिहार विधानसभा चुनाव 2025: रजौली की जनता किसका देगी साथ, 2020 के चुनाव में RJD ने मारी थी बाजी
- Tuesday October 21, 2025
- Edited by: रितु शर्मा
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल लोजपा (रामविलास) ने रजौली से विमल राजवंशी को टिकट दिया है. बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे के तहत ये सीट लोजपा (रामविलास) के खाते में आई है.
-
ndtv.in
-
सिर मुंड़ाते ही ओले... रजौली से विधायक प्रकाशवीर ने RJD छोड़ JDU जॉइन की, कोर्ट ने कहा- सरेंडर करो
- Wednesday October 15, 2025
- Reported by: Ashok Priyadarshi, Edited by: मनोज शर्मा
स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक प्रकाशवीर की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा है और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
-
ndtv.in