Rajasthan High Court On Conversions
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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने पूछा, धर्म परिवर्तन किस आधार पर हो सकता है?
- Thursday November 2, 2017
- Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: राजीव मिश्र
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि धर्म परिवर्तन किस आधार पर हो सकता है. मामला 25 अक्टूबर का है जब एक लड़की पायल सिंघवी अपना घर छोड़ कर चली गई. जब उसके परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की और ये बताया कि लड़की पायल सिंघवी ने कमिश्नर के नाम चिट्ठी दी है कि उसका निकाह अप्रैल में किसी फैज़ मोहम्मद के साथ हो गया है. लड़की के परिजन ने तब कोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगाई ये कहकर कि उनकी बेटी को ब्लैकमेल किया गया है और वो अपने मर्ज़ी से नहीं गई है. फिर कोर्ट में पेशी के दौरान लड़की ने कहा कि वो अपने मर्ज़ी से गयी है और वापस परिवार के पास नहीं जाना चाहती.
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ndtv.in
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राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने पूछा, धर्म परिवर्तन किस आधार पर हो सकता है?
- Thursday November 2, 2017
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राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पूछा कि धर्म परिवर्तन किस आधार पर हो सकता है. मामला 25 अक्टूबर का है जब एक लड़की पायल सिंघवी अपना घर छोड़ कर चली गई. जब उसके परिवार वाले पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की और ये बताया कि लड़की पायल सिंघवी ने कमिश्नर के नाम चिट्ठी दी है कि उसका निकाह अप्रैल में किसी फैज़ मोहम्मद के साथ हो गया है. लड़की के परिजन ने तब कोर्ट में हेबियस कॉर्पस लगाई ये कहकर कि उनकी बेटी को ब्लैकमेल किया गया है और वो अपने मर्ज़ी से नहीं गई है. फिर कोर्ट में पेशी के दौरान लड़की ने कहा कि वो अपने मर्ज़ी से गयी है और वापस परिवार के पास नहीं जाना चाहती.
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