India | Reported by: निधि कुलपति |गुरुवार अगस्त 25, 2022 11:51 PM IST एमवाय कुरैशी ने बताया कि उसके बाद चुनाव आयोग अपनी एडवाइस लिखकर देता है. यह एडवाइस ज्यूडिशियल नेचर की होती है और इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई फेरबदल नहीं कर सकता. कामा फुलस्टाप भी चेंज नहीं कर सकते. ज्यों की त्यों स्वीकार करना होता है. यदि स्वीकार न भी करना चाहें तो रद्दोबदल नहीं कर सकते.