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लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग से राज्यपाल के अनुरोध की प्रति मांगी है : हेमंत सोरेन
- Monday November 7, 2022
- Reported by: भाषा
सोरेन ने कहा, ‘‘मैंने लाभ के पद के मामले में अपने वकील के माध्यम से राज्यपाल रमेश बैस के ‘दूसरी राय’ के अनुरोध की एक प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है.
- ndtv.in
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EC की सलाह ज्यूडीशियल नेचर की होती है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता : हेमंत सोरेन मामले में एसवाय कुरैशी
- Thursday August 25, 2022
- Reported by: निधि कुलपति
एमवाय कुरैशी ने बताया कि उसके बाद चुनाव आयोग अपनी एडवाइस लिखकर देता है. यह एडवाइस ज्यूडिशियल नेचर की होती है और इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई फेरबदल नहीं कर सकता. कामा फुलस्टाप भी चेंज नहीं कर सकते. ज्यों की त्यों स्वीकार करना होता है. यदि स्वीकार न भी करना चाहें तो रद्दोबदल नहीं कर सकते.
- ndtv.in
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हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, पर अयोग्यता से जुड़े केस में आश्वस्त हैं झारखंड के सीएम
- Monday May 2, 2022
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लाभ के पद के केस में नोटिस भेजा है. उनसे जून 2021 में रांची में खनन लाइसेंस की कथित मंजूरी के मामले में जवाब मांगा गया है. trouble, Issue Notice in alleged
- ndtv.in
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लाभ के पद मामले में निर्वाचन आयोग से राज्यपाल के अनुरोध की प्रति मांगी है : हेमंत सोरेन
- Monday November 7, 2022
- Reported by: भाषा
सोरेन ने कहा, ‘‘मैंने लाभ के पद के मामले में अपने वकील के माध्यम से राज्यपाल रमेश बैस के ‘दूसरी राय’ के अनुरोध की एक प्रति निर्वाचन आयोग से मांगी है.
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EC की सलाह ज्यूडीशियल नेचर की होती है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता : हेमंत सोरेन मामले में एसवाय कुरैशी
- Thursday August 25, 2022
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एमवाय कुरैशी ने बताया कि उसके बाद चुनाव आयोग अपनी एडवाइस लिखकर देता है. यह एडवाइस ज्यूडिशियल नेचर की होती है और इसमें राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई फेरबदल नहीं कर सकता. कामा फुलस्टाप भी चेंज नहीं कर सकते. ज्यों की त्यों स्वीकार करना होता है. यदि स्वीकार न भी करना चाहें तो रद्दोबदल नहीं कर सकते.
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हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, पर अयोग्यता से जुड़े केस में आश्वस्त हैं झारखंड के सीएम
- Monday May 2, 2022
- Reported by: मनीष कुमार, Edited by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लाभ के पद के केस में नोटिस भेजा है. उनसे जून 2021 में रांची में खनन लाइसेंस की कथित मंजूरी के मामले में जवाब मांगा गया है. trouble, Issue Notice in alleged
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