Model Tenancy Act
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मकान मालिकों की मनमानी खत्म! अब 2 महीने से ज्यादा नहीं ले पाएंगे सिक्योरिटी, किराएदारों के लिए बड़ी राहत
- Wednesday December 3, 2025
Rent Agreement New Rules 2025: नियमों के अनुसार, मकान मालिक बिना वजह किराया नहीं बढ़ा सकेंगे. किराया बढ़ोतरी वही होगी, जो लिखित एग्रीमेंट में पहले से तय की गई है. इसके अलावा, किराया बढ़ाने से 3 महीने पहले किराएदार को लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा.
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Karnataka: बेंगलुरू में किराये के मकान के लिए देना होता है 12 माह का एडवांस, मॉडर्न टेनेंसी एक्ट लागू करेगी सरकार
- Thursday July 15, 2021
कर्नाटक: बेंगलुरू में रहने के लिए किराए पर मकान लेना आसान नही है.यहां 10 माह से एक साल का किराया एडवांस में देना पड़ता है यानी अगर फ्लैट का किराया 30 हज़ार है तो एडवांस 3 लाख से 4 लाख के बीच. ऐसे में राज्य सरकार मॉडर्न टेनेंसी एक्ट, कर्नाटक में लागू करना चाहती है जिसका विरोध शरू हो गया है.
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किराये के मकान के लिए 2 माह का एडवांस देना होगा,60 दिन में निपटेंगे विवाद, जानिए नए कानून की 10 बड़ी बातें
- Thursday June 3, 2021
केंद्र सरकार ने मॉडल टेनेंसी ऐक्ट यानी आदर्श किराया कानून (Model Tenancy Act) को मंजूरी दे दी है. इस कानून के बाद देश में किराये पर मकान या व्यावसायिक संपत्ति लेना आसान होगा. साथ ही किरायेदारी (Rental Property) से जुड़े कानूनी विवाद भी कम हो जाएंगे. जानिए नए कानून की क्या बारीकियां हैं, जो मकान मालिक (Landlords), प्रापर्टी डीलर (Property Dealer), बिल्डर या किरायेदार को जानना जरूरी हैं. माना जा रहा है कि इस नए कानून से देश भर में खाली पड़े एक करोड़ के करीब घरों को किराये पर देने का रास्ता साफ होगा. इससे महानगरों (Rental Market) में सस्ते किराये के मकानों के लिए भटक रहे लोगों को आसानी होगी. साथ ही कानूनी विवाद या कब्जे के डर से मकान किरायेदारों (Tenants) को न देने की हिचक खत्म होगी.
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रेंटल हाउसिंग में सुधार : मॉडल टेनेंसी एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी, जानिए क्या होगा फायदा
- Thursday June 3, 2021
देश के शहरी इलाकों में किराए के आवासों की बड़ी मांग होने के बावजूद इसकी उतनी भरपाई नहीं हो पाती है. एक तरफ जहां रेंटल हाउसिंग की कमी रहती है, वहीं लाखों मकान खाली पड़े होते हैं. ऐसे में इस क्षेत्र में सुधार की बात काफी वक्त से उठ रही है.
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- Thursday July 15, 2021
कर्नाटक: बेंगलुरू में रहने के लिए किराए पर मकान लेना आसान नही है.यहां 10 माह से एक साल का किराया एडवांस में देना पड़ता है यानी अगर फ्लैट का किराया 30 हज़ार है तो एडवांस 3 लाख से 4 लाख के बीच. ऐसे में राज्य सरकार मॉडर्न टेनेंसी एक्ट, कर्नाटक में लागू करना चाहती है जिसका विरोध शरू हो गया है.
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