Love Jihad Law In Madhya Pradesh
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MP के उज्जैन में लव जिहाद का नया ग्रूमिंग पैटर्न आया सामने; नाबालिग लड़की के साथ क्या हुआ जानिए
- Thursday February 5, 2026
- Reported by: Lalit Jain, Edited by: अजय कुमार पटेल
Love Jihad Case: सीएसपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि नाबालिग के लापता होने पर अपहरण का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद कर लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया. उन्होंने कहा कि “लड़की बुर्के में मिली.
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ndtv.in
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मध्य प्रदेश में भी 'लव जिहाद' पर यूपी की तरह सख्त कानून, 10 साल सजा का प्रावधान होगा
- Thursday November 26, 2020
- Reported by: अनुराग द्वारी
Love Jihad Law In Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून के अनुसार,विवाह कराने वाले धर्मगुरु, काजी या मौलवी को 5 साल सजा हो सकती है. उनका पंजीयन निरस्त हो जाएगा. धर्मांतरण कराने से पहले एक माह पूर्व सूचना देनी होगी.
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Love Jihad Case: सीएसपी पुष्पा प्रजापति ने बताया कि नाबालिग के लापता होने पर अपहरण का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद कर लिया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया. उन्होंने कहा कि “लड़की बुर्के में मिली.
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