India | Reported by: हरिबंश शर्मा |मंगलवार मई 19, 2020 02:56 AM IST कंटेनमेंट जोन के बाहर इंडस्ट्रीयल एरिया में औद्योगिक गतिविधियों की छूट दी गयी है. इसके साथ ही निर्माण कार्य, गोदाम, हार्डवेयर, निर्माण कार्य से जुड़े दुकान, किताब दुकान, स्टेशनरी दुकान और टेलीकॉम कंपनियों से जुड़े रीटेल आउटलेट खुले सकेंगे.