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क्या LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम भार वाले 'ट्रांसपोर्ट वाहन' को चला सकता है? SC आज सुनाएगा फैसला
- Wednesday November 6, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों का संविधान पीठ आज सुबह 10.30 बजे सुनाएगा अपना फैसला. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनाएगी फैसला
- ndtv.in
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के परिचालन पर लगा बैन
- Wednesday December 7, 2022
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सचिन झा शेखर
GRAP-3 के दिशानिर्देशों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और चारपाहिया LMVs BS-4 डीज़ल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी है.
- ndtv.in
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अब सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस से भी चला सकेंगे कई कमर्शियल वाहन
- Thursday April 19, 2018
- Written by: राजीव मिश्र
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों को कहा है कि टैक्सी, ई-रिक्शा या हल्के गुड्स व्हीकल चलाने के लिए अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. यानी लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का लाइसेंस धारक ये वाहन चला सकेगा. केंद्र सरकार की ओर से इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया गया है. मंत्रालय की ओर से आदेश में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 2(21) का हवाला दिया गया है.
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क्या LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम भार वाले 'ट्रांसपोर्ट वाहन' को चला सकता है? SC आज सुनाएगा फैसला
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सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों का संविधान पीठ आज सुबह 10.30 बजे सुनाएगा अपना फैसला. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनाएगी फैसला
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दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों के परिचालन पर लगा बैन
- Wednesday December 7, 2022
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सचिन झा शेखर
GRAP-3 के दिशानिर्देशों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और चारपाहिया LMVs BS-4 डीज़ल गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी है.
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अब सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस से भी चला सकेंगे कई कमर्शियल वाहन
- Thursday April 19, 2018
- Written by: राजीव मिश्र
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली समेत सभी राज्यों के परिवहन प्राधिकरणों को कहा है कि टैक्सी, ई-रिक्शा या हल्के गुड्स व्हीकल चलाने के लिए अब कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी. यानी लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) का लाइसेंस धारक ये वाहन चला सकेगा. केंद्र सरकार की ओर से इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दिया गया है. मंत्रालय की ओर से आदेश में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 2(21) का हवाला दिया गया है.
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