India | आशीष कुमार भार्गव |मंगलवार अक्टूबर 3, 2017 04:08 PM IST केरल लव जिहाद केस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया मोड़ आया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की 24 साल की है ऐसे में उसे पिता द्वारा नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने केरल हाईकोर्ट के फैसले पर सवालिया लहजे में कहा कि क्या कोर्ट हेबियस कारपस की याचिका पर शादी को रद्द कर सकता है. इस मामले में केरल सरकार से जवाब मांगा गया है.