Hra Rebate
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घर किराये की फर्ज़ी रसीद जमा करने वालों की अब ख़ैर नहीं - आ सकता है Income Tax नोटिस
- Thursday November 7, 2024
बहुत से लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए या उसे कम करने के लिए किराये के मकान की फर्जी रसीद लगाते हैं. लेकिन वे नहीं जानते कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ऐसे लोगों पर नजर रखता है और कार्रवाई भी कर सकता है.
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इनकम टैक्स में बचाएं हज़ारों रुपये, जानें - कैसे कैलकुलेट करें HRA Exemption
- Thursday August 15, 2024
अपने घर का ख्वाब देखते हुए नौकरी करने वालों के लिए मकान किराया भत्ता, यानी HRA पर मिलने वाला HRA Exemption सचमुच काफ़ी इनकम टैक्स बचत करवाता है. जानें, कैसे करते हैं कैलकुलेट.
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HRA Exemption हासिल करने के लिए माता-पिता को किराया देने वाले इन बातों का रखें ध्यान
- Friday June 14, 2024
HRA Exemption: ज़रूरी है कि घर किराया देने वाले की संपत्ति न हो, और मां या पिता को दिया जाने वाला किराया बैंक के ज़रिये दिया जाए, और किराया वसूल करने वाला (मां या पिता) किराये के रूप में हासिल होने वाली उस रकम पर इन्कम टैक्स अदा करे...
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कैसे कैलकुलेट करें HRA Exemption, ताकि कर सकें हज़ारों रुपये की इन्कम टैक्स बचत
- Friday June 14, 2024
HRA Exemption हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी दो बातें हैं कि आपको आपके वेतन के एक मद में HRA के रूप में रकम मिलती होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जिस मकान का किराया चुकाने का दावा आप कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होना चाहिए...
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नई कर व्यवस्था, यानी New Income Tax Regime: हर महीने कई हज़ार रुपये की होगी बचत, अगर...
- Friday February 17, 2023
Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.
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यदि HRA Rebate (मकान किराया भत्ता में छूट) पाने के लिए मां-बाप को देते हैं किराया, तो हो जाइए सावधान...
- Thursday August 11, 2022
HRA Rebate: ज़रूरी है कि घर किराया देने वाले की संपत्ति न हो, और मां या पिता को दिया जाने वाला किराया बैंक के ज़रिये दिया जाए, और किराया वसूल करने वाला (मां या पिता) किराये के रूप में हासिल होने वाली उस रकम पर इनकम टैक्स अदा करें...
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