Heavy Fine
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
चंडीगढ़ : वाहन सवार युवकों को सड़क पर स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने भारी जुर्माना ठोका
- Thursday June 29, 2023
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
ट्रैफिक नियमों के पालन के मामले में पूरे देश में मशहूर चंडीगढ़ में सड़क पर हुल्लड़बाजी का एक मामला सामने आया है. चंडीगढ़ पुलिस ने दो फॉर्च्यूनर और एक थार गाड़ी के चालकों पर कार्रवाई की है. चंडीगढ़ के सेक्टर 16 और 17 की रोड पर कुछ युवक फॉर्च्यूनर और थार गाड़ी में छत पर बैठकर, लटक कर स्टंट कर रहे थे और गाने बजा रहे थे. पुलिस ने उन पर भारीभरकम जुर्माना लगाया है.
- ndtv.in
-
चालान कटने के बाद शख्स ने NDTV से कहा- मैं 23 हजार देकर अपनी 15 हजार की स्कूटी जरूर छुड़ाऊंगा
- Wednesday September 4, 2019
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अल्केश कुशवाहा
23,000 रुपए चालान वाले दिनेश मदान ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, ''मैंने हेलमेट हाथ में लिया हुआ था इसलिए बिना हेलमेट का चालान था और डाक्यूमेंट्स नहीं थे. मैं स्कूटी में कागजात रखना भूल गया था. पुलिस वाले उस समय ज्यादा व्यस्त थे इसलिए शायद मेरी बात ठीक से सुन नहीं पा रहे थे.''
- ndtv.in
-
गुरुग्राम में वाहन चालक पर गिरी गाज, स्कूटी 15000 की; चालान कटा 23000 रुपये का!
- Tuesday September 3, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
गुरुग्राम में एक स्कूटी के 23 हजार रुपये के पांच चालान हुए. स्कूटी चालक ने न तो हेलमेट पहन रखा था, न वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, न गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर थे, न पॉल्युशन के कागजात थे और न ही ड्राइविंग लाइसेंस था. पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया है. अब 23 हजार के जुर्माने के बोझ से दबे स्कूटी चालक चाहते हैं कि उन पर किए गए जुर्माने को कम किया जाए. उनके मुताबिक उनकी स्कूटी की मौजूदा कीमत 15000 रुपये से अधिक नहीं है.
- ndtv.in
-
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना होगा : सुप्रीम कोर्ट
- Saturday January 23, 2016
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Ashish Bhargava
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि 7 बिल्डरों, जिन्होंने पोस्ट फैक्टो एप्रूवल लिया है, को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 फीसदी पर्यावरण नुकसान के तौर पर भरना होगा।
- ndtv.in
-
चंडीगढ़ : वाहन सवार युवकों को सड़क पर स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने भारी जुर्माना ठोका
- Thursday June 29, 2023
- Edited by: सूर्यकांत पाठक
ट्रैफिक नियमों के पालन के मामले में पूरे देश में मशहूर चंडीगढ़ में सड़क पर हुल्लड़बाजी का एक मामला सामने आया है. चंडीगढ़ पुलिस ने दो फॉर्च्यूनर और एक थार गाड़ी के चालकों पर कार्रवाई की है. चंडीगढ़ के सेक्टर 16 और 17 की रोड पर कुछ युवक फॉर्च्यूनर और थार गाड़ी में छत पर बैठकर, लटक कर स्टंट कर रहे थे और गाने बजा रहे थे. पुलिस ने उन पर भारीभरकम जुर्माना लगाया है.
- ndtv.in
-
चालान कटने के बाद शख्स ने NDTV से कहा- मैं 23 हजार देकर अपनी 15 हजार की स्कूटी जरूर छुड़ाऊंगा
- Wednesday September 4, 2019
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अल्केश कुशवाहा
23,000 रुपए चालान वाले दिनेश मदान ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, ''मैंने हेलमेट हाथ में लिया हुआ था इसलिए बिना हेलमेट का चालान था और डाक्यूमेंट्स नहीं थे. मैं स्कूटी में कागजात रखना भूल गया था. पुलिस वाले उस समय ज्यादा व्यस्त थे इसलिए शायद मेरी बात ठीक से सुन नहीं पा रहे थे.''
- ndtv.in
-
गुरुग्राम में वाहन चालक पर गिरी गाज, स्कूटी 15000 की; चालान कटा 23000 रुपये का!
- Tuesday September 3, 2019
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक
गुरुग्राम में एक स्कूटी के 23 हजार रुपये के पांच चालान हुए. स्कूटी चालक ने न तो हेलमेट पहन रखा था, न वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, न गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर थे, न पॉल्युशन के कागजात थे और न ही ड्राइविंग लाइसेंस था. पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया है. अब 23 हजार के जुर्माने के बोझ से दबे स्कूटी चालक चाहते हैं कि उन पर किए गए जुर्माने को कम किया जाए. उनके मुताबिक उनकी स्कूटी की मौजूदा कीमत 15000 रुपये से अधिक नहीं है.
- ndtv.in
-
पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना होगा : सुप्रीम कोर्ट
- Saturday January 23, 2016
- Reported by: Suryakant Pathak, Edited by: Ashish Bhargava
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि 7 बिल्डरों, जिन्होंने पोस्ट फैक्टो एप्रूवल लिया है, को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 फीसदी पर्यावरण नुकसान के तौर पर भरना होगा।
- ndtv.in