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नई ट्रैफिक नीति ने मचाया हंगामा, लोग बोले- अगर ऐसा हुआ तो IT की नौकरी छोड़ देंगे
- Friday January 10, 2025
हाल ही में एक देश ने यातायात उल्लंघनों को नियंत्रित करने के लिए एक ऐसी अनोखी रणनीति अपनाई है, जिसके बारे में जानने के बाद भारत के लोग कह रहे कि ऐसा कानून भारत में लागू हो जाए तो नौकरी छोड़ देंगे.
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चंडीगढ़ : वाहन सवार युवकों को सड़क पर स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने भारी जुर्माना ठोका
- Thursday June 29, 2023
ट्रैफिक नियमों के पालन के मामले में पूरे देश में मशहूर चंडीगढ़ में सड़क पर हुल्लड़बाजी का एक मामला सामने आया है. चंडीगढ़ पुलिस ने दो फॉर्च्यूनर और एक थार गाड़ी के चालकों पर कार्रवाई की है. चंडीगढ़ के सेक्टर 16 और 17 की रोड पर कुछ युवक फॉर्च्यूनर और थार गाड़ी में छत पर बैठकर, लटक कर स्टंट कर रहे थे और गाने बजा रहे थे. पुलिस ने उन पर भारीभरकम जुर्माना लगाया है.
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चालान कटने के बाद शख्स ने NDTV से कहा- मैं 23 हजार देकर अपनी 15 हजार की स्कूटी जरूर छुड़ाऊंगा
- Wednesday September 4, 2019
23,000 रुपए चालान वाले दिनेश मदान ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, ''मैंने हेलमेट हाथ में लिया हुआ था इसलिए बिना हेलमेट का चालान था और डाक्यूमेंट्स नहीं थे. मैं स्कूटी में कागजात रखना भूल गया था. पुलिस वाले उस समय ज्यादा व्यस्त थे इसलिए शायद मेरी बात ठीक से सुन नहीं पा रहे थे.''
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गुरुग्राम में वाहन चालक पर गिरी गाज, स्कूटी 15000 की; चालान कटा 23000 रुपये का!
- Tuesday September 3, 2019
गुरुग्राम में एक स्कूटी के 23 हजार रुपये के पांच चालान हुए. स्कूटी चालक ने न तो हेलमेट पहन रखा था, न वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, न गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर थे, न पॉल्युशन के कागजात थे और न ही ड्राइविंग लाइसेंस था. पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया है. अब 23 हजार के जुर्माने के बोझ से दबे स्कूटी चालक चाहते हैं कि उन पर किए गए जुर्माने को कम किया जाए. उनके मुताबिक उनकी स्कूटी की मौजूदा कीमत 15000 रुपये से अधिक नहीं है.
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पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना होगा : सुप्रीम कोर्ट
- Saturday January 23, 2016
- Reported by Ashish Bhargava, Edited by Suryakant Pathak
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि 7 बिल्डरों, जिन्होंने पोस्ट फैक्टो एप्रूवल लिया है, को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 फीसदी पर्यावरण नुकसान के तौर पर भरना होगा।
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नई ट्रैफिक नीति ने मचाया हंगामा, लोग बोले- अगर ऐसा हुआ तो IT की नौकरी छोड़ देंगे
- Friday January 10, 2025
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चंडीगढ़ : वाहन सवार युवकों को सड़क पर स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने भारी जुर्माना ठोका
- Thursday June 29, 2023
ट्रैफिक नियमों के पालन के मामले में पूरे देश में मशहूर चंडीगढ़ में सड़क पर हुल्लड़बाजी का एक मामला सामने आया है. चंडीगढ़ पुलिस ने दो फॉर्च्यूनर और एक थार गाड़ी के चालकों पर कार्रवाई की है. चंडीगढ़ के सेक्टर 16 और 17 की रोड पर कुछ युवक फॉर्च्यूनर और थार गाड़ी में छत पर बैठकर, लटक कर स्टंट कर रहे थे और गाने बजा रहे थे. पुलिस ने उन पर भारीभरकम जुर्माना लगाया है.
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चालान कटने के बाद शख्स ने NDTV से कहा- मैं 23 हजार देकर अपनी 15 हजार की स्कूटी जरूर छुड़ाऊंगा
- Wednesday September 4, 2019
23,000 रुपए चालान वाले दिनेश मदान ने एनडीटीवी इंडिया से कहा, ''मैंने हेलमेट हाथ में लिया हुआ था इसलिए बिना हेलमेट का चालान था और डाक्यूमेंट्स नहीं थे. मैं स्कूटी में कागजात रखना भूल गया था. पुलिस वाले उस समय ज्यादा व्यस्त थे इसलिए शायद मेरी बात ठीक से सुन नहीं पा रहे थे.''
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गुरुग्राम में वाहन चालक पर गिरी गाज, स्कूटी 15000 की; चालान कटा 23000 रुपये का!
- Tuesday September 3, 2019
गुरुग्राम में एक स्कूटी के 23 हजार रुपये के पांच चालान हुए. स्कूटी चालक ने न तो हेलमेट पहन रखा था, न वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, न गाड़ी के इंश्योरेंस के पेपर थे, न पॉल्युशन के कागजात थे और न ही ड्राइविंग लाइसेंस था. पुलिस ने स्कूटी को जब्त कर लिया है. अब 23 हजार के जुर्माने के बोझ से दबे स्कूटी चालक चाहते हैं कि उन पर किए गए जुर्माने को कम किया जाए. उनके मुताबिक उनकी स्कूटी की मौजूदा कीमत 15000 रुपये से अधिक नहीं है.
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पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना होगा : सुप्रीम कोर्ट
- Saturday January 23, 2016
- Reported by Ashish Bhargava, Edited by Suryakant Pathak
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ा जुर्माना देना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में बदलाव करते हुए कहा है कि 7 बिल्डरों, जिन्होंने पोस्ट फैक्टो एप्रूवल लिया है, को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 5 फीसदी पर्यावरण नुकसान के तौर पर भरना होगा।
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