Hate Speech Incidents
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"एंकर को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता?": हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
- Saturday January 14, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
केंद्र सरकार की ओर से ASG केएम नटराज ने कहा, " हेट स्पीच गंभीर अपराध है और इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता. जहां तक केबल और टीवी का मामला है, एक संतुलित तंत्र होना चाहिए. IPC के तहत तंत्र हैं. हम CrPC के लिए व्यापक तंत्र पर विचार कर रहे है.
- ndtv.in
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धारा 144 के उल्लंघन के दोषी बीजेपी नेता संगीत सोम पर अदालत ने लगाया 800 रुपये का जुर्माना
- Thursday October 13, 2022
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक संगीत सोम (Sangeet Som) को भड़काऊ भाषण (Hate speech) देने का दोषी पाया गया है. संगीत सोम को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है और इस मामले का निपटारा कर दिया है. पूर्व विधायक संगीत सोम ने सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद नफरती भाषण दिया था.
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"एंकर को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जा सकता?": हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
- Saturday January 14, 2023
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केंद्र सरकार की ओर से ASG केएम नटराज ने कहा, " हेट स्पीच गंभीर अपराध है और इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता. जहां तक केबल और टीवी का मामला है, एक संतुलित तंत्र होना चाहिए. IPC के तहत तंत्र हैं. हम CrPC के लिए व्यापक तंत्र पर विचार कर रहे है.
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धारा 144 के उल्लंघन के दोषी बीजेपी नेता संगीत सोम पर अदालत ने लगाया 800 रुपये का जुर्माना
- Thursday October 13, 2022
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भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक संगीत सोम (Sangeet Som) को भड़काऊ भाषण (Hate speech) देने का दोषी पाया गया है. संगीत सोम को गौतमबुद्ध नगर कोर्ट ने दोषी करार दिया है और उन्हें धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा) के तहत दोषी ठहराया गया है. कोर्ट ने उन पर 800 रुपये का जुर्माना लगाया है और इस मामले का निपटारा कर दिया है. पूर्व विधायक संगीत सोम ने सितंबर 2015 में अखलाक लिंचिंग मामले के बाद नफरती भाषण दिया था.
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