Guilty Of Murder
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निकाल दी सारी हेकड़ी.... हिसार पुलिस ने गैंगस्टर को बेड़ियां लगाकर पूरे बाजार में घुमाया
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: गुरप्रीत सिंह, Edited by: अभिषेक पारीक
हांसी पुलिस ने कुख्यात अपराधी सिसाय निवासी दलजीत सिहाग को झज्जर से एक दिन का प्रोडक्शन वारंट लेकर रिमांड पर लिया है. पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद गैंगस्टर दलजीत को हांसी के बाजारों में बेड़िया डालकर कई किलोमीटर तक घुमाया.
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पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में भारतीय मूल के शख्स को यूके की अदालत ने सुनाई 18 साल की कैद
- Saturday February 3, 2018
- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
भारतीय मूल के एक शख्स को पूर्व पत्नी की हत्या में मामले में यूके की अदालत ने 18 साल कैद की सजा सुनाई है. शख्स का नाम अश्विनी डौदिया (51) है. इस शख्स को पूर्व पत्नी किरन (46) की हत्या और फिर उसकी लाश को सूटकेस में भरने के दोषी पाया गया है.
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दक्षिण अफ्रीका : सुप्रीम कोर्ट ने पिस्टोरियस को हत्या का दोषी करार दिया
- Thursday December 3, 2015
- Edited by: AFP
दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आस्कर पिस्टोरियस को हत्या का दोषी करार दिया, जबकि पहले वह अपनी गर्लफेंड्र की गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया गया था।
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निकाल दी सारी हेकड़ी.... हिसार पुलिस ने गैंगस्टर को बेड़ियां लगाकर पूरे बाजार में घुमाया
- Thursday November 20, 2025
- Reported by: गुरप्रीत सिंह, Edited by: अभिषेक पारीक
हांसी पुलिस ने कुख्यात अपराधी सिसाय निवासी दलजीत सिहाग को झज्जर से एक दिन का प्रोडक्शन वारंट लेकर रिमांड पर लिया है. पुलिस ने रिमांड पर लेने के बाद गैंगस्टर दलजीत को हांसी के बाजारों में बेड़िया डालकर कई किलोमीटर तक घुमाया.
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पूर्व पत्नी की हत्या के मामले में भारतीय मूल के शख्स को यूके की अदालत ने सुनाई 18 साल की कैद
- Saturday February 3, 2018
- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया
भारतीय मूल के एक शख्स को पूर्व पत्नी की हत्या में मामले में यूके की अदालत ने 18 साल कैद की सजा सुनाई है. शख्स का नाम अश्विनी डौदिया (51) है. इस शख्स को पूर्व पत्नी किरन (46) की हत्या और फिर उसकी लाश को सूटकेस में भरने के दोषी पाया गया है.
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दक्षिण अफ्रीका : सुप्रीम कोर्ट ने पिस्टोरियस को हत्या का दोषी करार दिया
- Thursday December 3, 2015
- Edited by: AFP
दक्षिण अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आस्कर पिस्टोरियस को हत्या का दोषी करार दिया, जबकि पहले वह अपनी गर्लफेंड्र की गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया गया था।
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