Guilty Of Contempt Of Court
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तीन आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा
- Saturday May 7, 2022
- Reported by: भाषा
न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.
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हाईकोर्ट ने नागपुर जेल सुपरिंटेंडेट को माना अवमानना का दोषी, 7 दिन जेल की सजा सुनाई
- Thursday March 17, 2022
- Reported by: भाषा
जस्टिस विनय देशपांडे और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में नागपुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक अनूप कुमरे पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए 10 सप्ताह का समय दिया.
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रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
- Thursday April 30, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दाइची को मध्यस्थता अवार्ड का भुगतान न करने पर दोनों अदालत की अवमानना के दोषी हैं.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर सिंह बंधुओं को अवमानना का दोषी करार दिया
- Friday November 15, 2019
- Translated by: नितेश श्रीवास्तव
आपको बता दें कि मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था. मालविंदर और शिविंदर की गिरफ्तारी आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) द्वारा हुई. शिविंदर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, वहीं, मालविंदर सिंह को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने पंजाब से पकड़ा था.
- ndtv.in
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RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा - चार हफ्ते में 453 करोड़ नहीं दिए, तो तीन महीने की जेल
- Wednesday February 20, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
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तीन आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा
- Saturday May 7, 2022
- Reported by: भाषा
न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.
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हाईकोर्ट ने नागपुर जेल सुपरिंटेंडेट को माना अवमानना का दोषी, 7 दिन जेल की सजा सुनाई
- Thursday March 17, 2022
- Reported by: भाषा
जस्टिस विनय देशपांडे और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में नागपुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक अनूप कुमरे पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए 10 सप्ताह का समय दिया.
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रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
- Thursday April 30, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दाइची को मध्यस्थता अवार्ड का भुगतान न करने पर दोनों अदालत की अवमानना के दोषी हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर सिंह बंधुओं को अवमानना का दोषी करार दिया
- Friday November 15, 2019
- Translated by: नितेश श्रीवास्तव
आपको बता दें कि मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था. मालविंदर और शिविंदर की गिरफ्तारी आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) द्वारा हुई. शिविंदर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, वहीं, मालविंदर सिंह को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने पंजाब से पकड़ा था.
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RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा - चार हफ्ते में 453 करोड़ नहीं दिए, तो तीन महीने की जेल
- Wednesday February 20, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव
अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
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