Guilty Of Contempt
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तीन आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा
- Saturday May 7, 2022
न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.
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हाईकोर्ट ने नागपुर जेल सुपरिंटेंडेट को माना अवमानना का दोषी, 7 दिन जेल की सजा सुनाई
- Thursday March 17, 2022
जस्टिस विनय देशपांडे और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने अपने आदेश में नागपुर केंद्रीय कारागार के अधीक्षक अनूप कुमरे पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी लगाया और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए 10 सप्ताह का समय दिया.
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प्रशांत भूषण मामले में कांग्रेस ने कहा, 'कानून समान और संतुलित होना चाहिए'
- Thursday August 20, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण से अपने बयान पर पुनर्विचार के लिए कहा तो भूषण ने कहा मैं इस पर पुनर्विचार कर सकता हूं लेकिन कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होगा. मैं अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहता. मैं अपने वकीलों से सलाह लूंगा और फिर सोचूंगा. अटॉर्नी जनरल ने भी माना कि प्रशांत भूषण को उनके स्टेटमेंट पर फिर से सोचने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए.
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रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
- Thursday April 30, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दाइची को मध्यस्थता अवार्ड का भुगतान न करने पर दोनों अदालत की अवमानना के दोषी हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर सिंह बंधुओं को अवमानना का दोषी करार दिया
- Friday November 15, 2019
आपको बता दें कि मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था. मालविंदर और शिविंदर की गिरफ्तारी आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) द्वारा हुई. शिविंदर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, वहीं, मालविंदर सिंह को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने पंजाब से पकड़ा था.
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RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा - चार हफ्ते में 453 करोड़ नहीं दिए, तो तीन महीने की जेल
- Wednesday February 20, 2019
अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
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तीन आईएएस अधिकारी अदालत की अवमानना के दोषी, एक-एक महीने कैद की सज़ा
- Saturday May 7, 2022
न्यायमूर्ति बी देवानंद ने विशेष मुख्य सचिव (कृषि) पूनम मलकोंडैया, तत्कालीन विशेष कृषि आयुक्त एच अरुण कुमार और कुरनूल के तत्कालीन जिला अधिकारी जी वीरपांडियन के खिलाफ ''अदालत के आदेश का उल्लंघन करने'' और एक निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों को लागू करने में विफल रहने के आरोप में एक आदेश पारित किया.
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हाईकोर्ट ने नागपुर जेल सुपरिंटेंडेट को माना अवमानना का दोषी, 7 दिन जेल की सजा सुनाई
- Thursday March 17, 2022
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प्रशांत भूषण मामले में कांग्रेस ने कहा, 'कानून समान और संतुलित होना चाहिए'
- Thursday August 20, 2020
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रैनबैक्सी के दो पूर्व प्रमोटर अदालत की अवमानना के दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराने के फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने अपने नवंबर 2019 के फैसले की पुष्टि करते हुए कहा कि दाइची को मध्यस्थता अवार्ड का भुगतान न करने पर दोनों अदालत की अवमानना के दोषी हैं.
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आपको बता दें कि मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को पुलिस ने धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया था. मालविंदर और शिविंदर की गिरफ्तारी आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) द्वारा हुई. शिविंदर दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, वहीं, मालविंदर सिंह को आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने पंजाब से पकड़ा था.
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RCom बनाम एरिक्सन केस : अनिल अंबानी अवमानना के दोषी करार, SC ने कहा - चार हफ्ते में 453 करोड़ नहीं दिए, तो तीन महीने की जेल
- Wednesday February 20, 2019
अनिल अंबानी व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में दी अंडरटेकिंग का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने साथ ही कहा, 'यह जानबूझकर किया गया है. आर कॉम को 453 करोड रुपये और देने हैं.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अंबानी रुपये नहीं देंगे तो तीन महीने की जेल होगी. इस दौरान अनिल अंबानी कोर्ट में मौजूद थे. जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने यह फैसला सुनाया है.
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