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New Labour Code 2025: सैलरी, ग्रेच्युटी से लेकर काम के घंटे तक, नए लेबर कोड में हुए ये 10 बड़े बदलाव, हर कर्मचारी के लिए ये जानना है बेहद जरूरी
- Friday December 26, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
New Labour Codes In India: नए नियमों के मुताबिक, रोज का काम 8 से 12 घंटे के बीच होगा लेकिन हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. अगर कोई कर्मचारी तय समय से ज्यादा काम करता है तो उसे सामान्य वेतन से कम से कम दोगुना ओवरटाइम मिलेगा.
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ndtv.in
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ग्रेच्युटी क्या है और CTC में कैसे होती है कैलकुलेट? सैलरी पैकेज का ये खेल जानकर चौंक जाएंगे आप
- Wednesday August 27, 2025
- Edited by: अनिशा कुमारी
Online Gratuity Calculator India: ग्रेच्युटी दरअसल एक तरह का पेमेंट है, जो कंपनी अपने उन कर्मचारियों को देती है जिन्होंने लगातार 5 या उससे ज्यादा साल कंपनी में काम किया हो.
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ndtv.in
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संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर
- Thursday March 22, 2018
- भाषा
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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ndtv.in
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टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा दोगुनी होकर 20 लाख रुपये होगी या नहीं, आज हो सकता है फैसला
- Wednesday March 15, 2017
- Edited by: पूजा प्रसाद
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को आज एक बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्रेच्युटी भुगतान कानून (Payment of Gratuity Act) के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर आज विचार कर सकता है.
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- Written by: अनिशा कुमारी
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- भाषा
ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.
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प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को आज एक बड़ा तोहफा मिल सकता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ग्रेच्युटी भुगतान कानून (Payment of Gratuity Act) के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर आज विचार कर सकता है.
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