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Gratuity Limit

'Gratuity Limit' - 4 News Result(s)
  • 7th Pay Commission: सरकार ने इन केंद्रीय कर्मचारियों को दी खुशखबरी, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये की

    7th Pay Commission: सरकार ने इन केंद्रीय कर्मचारियों को दी खुशखबरी, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये की

    डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) की बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उन BSNL और MTNL के कर्मचारियों को होगा, जिनकी पेंशन CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 के तहत आती है. नई सीमा (New limit) 1 जनवरी , 2024 के बाद किए गए ग्रेच्युटी पेमेंट पर लागू होगी.

  • कर्मचारियों को तोहफा: बजट में  मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए

    कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए

    Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

  • संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

  • 17 जुलाई : टैक्स फ्री ग्रेच्युटी राशि 20 लाख रुपये तक करने को लेकर विधेयक हो सकता है पेश

    17 जुलाई : टैक्स फ्री ग्रेच्युटी राशि 20 लाख रुपये तक करने को लेकर विधेयक हो सकता है पेश

    प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक करने की कवायद को जल्द ही अमली जामा पहनाया जा सकता है.

'Gratuity Limit' - 4 News Result(s)
  • 7th Pay Commission: सरकार ने इन केंद्रीय कर्मचारियों को दी खुशखबरी, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये की

    7th Pay Commission: सरकार ने इन केंद्रीय कर्मचारियों को दी खुशखबरी, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाकर 25 लाख रुपये की

    डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (DCRG) की बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उन BSNL और MTNL के कर्मचारियों को होगा, जिनकी पेंशन CCS (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 के तहत आती है. नई सीमा (New limit) 1 जनवरी , 2024 के बाद किए गए ग्रेच्युटी पेमेंट पर लागू होगी.

  • कर्मचारियों को तोहफा: बजट में  मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए

    कर्मचारियों को तोहफा: बजट में मोदी सरकार ने ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर की 20 लाख रुपए

    Budget 2019: 'ग्रेच्युटी का भुगतान (संशोधन) अधिनियम, 2018' के लागू होने से पहले ग्रेच्युटी के भुगतान की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये थी. केंद्रीय कर्मचारियों के लिये केंद्रीय कर्मचारी सिविल सेवा (पेंशन) विनियम 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान के नियम भी इससे मिलते जुलते हैं. सातवें वेतन आयोग के तहत सीसीएस (पेंशन) विनियम, 1972 के तहत अधिकतम भुगतान सीमा 10 लाख रुपये थी. लेकिन सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों के मामले में इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया था.

  • संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

    ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

  • 17 जुलाई : टैक्स फ्री ग्रेच्युटी राशि 20 लाख रुपये तक करने को लेकर विधेयक हो सकता है पेश

    17 जुलाई : टैक्स फ्री ग्रेच्युटी राशि 20 लाख रुपये तक करने को लेकर विधेयक हो सकता है पेश

    प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये तक करने की कवायद को जल्द ही अमली जामा पहनाया जा सकता है.