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15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियां कबाड़ में होंगी तब्दील, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम
- Thursday January 19, 2023
इस नए नियम के लागू होने के बाद 15 साल से पुराने हो चुके केंद्र सरकार के वाहन, सभी राज्य और केन्द्र-शासित प्रदेशों सरकारों के वाहन, निगमों के वाहन, पीएसयू, राज्य परिवहन के वाहन, पीएसयू और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के वहना को स्क्रैप कर दिया जाएगा.
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नई स्क्रैप पॉलिसी: अब उम्र पैमाना नहीं, गाड़ी फिट है तभी सड़कों पर फर्राटा भर पाएगी
- Thursday March 18, 2021
New scrap policy 2021 : गडकरी ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां 15 साल में (deregister) हो जाएंगी, अगर फिटनेस में फेल होती हैं. अगर 15 साल के बाद फिटनेस पाई जाती है तो ज्यादा फीस देकर गाड़ी रजिस्टर करानी होगी.
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